पंचायत चुनाव के दौरान प्रत्याशी नहीं करे ऐसी गलती! नियम उल्लंघन करने पर जा सकती आप की उम्मीदवारी, जानें – आयोग का नया नियम….

न्यूज डेस्क: बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव की घोषणा कर दी गयी और इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने मंगलवार को प्रेस कांफ्रेंस में पंचायत चुनाव-2021 की घोषणा की और चुनाव कार्यक्रमों को जारी किया। बरहाल, है कि इस बार आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर कई नई दिशा और निर्देश जारी किया है। हाल ही में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव को लेकर जितनी भी नई गाइडलाइन जारी की गई है सब का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

बताते चलें कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य के सभी गांव में चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। भावी उम्मीदवार अपने-अपने इलाकों में सभी वोटर्स के दरवाजों पर दस्तक देना शुरू कर दिए है। लेकिन, चुनाव के नए नियम कानून को लेकर अभी भी बहुत से उम्मीदवार और मतदाता असमंजस स्थिति में हैं। लेकिन, आयोग ने इस बार पंचायत चुनाव को लेकर कई दिशा और निर्देश जारी किए हैं। जिसमें बताया गया है कि सभी उम्मीदवारों को यह नियम पालन करना होगा अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो नया नियम..
उम्मीदवारों को धार्मिक स्थानों पर चुनाव प्रचार करना वर्जित रहेगा:

विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस बार पंचायत चुनाव में कोई भी भावी प्रत्याशी धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनावी प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर सकेगा। अगर जो भी उम्मीदवार धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसे दोषी ठहराते हुए उसपर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा चुनावी प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई अन्य प्रत्याशी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर सकता है और न ही समुदाय या धार्मिक चोट पहुंचाने वाला बयान दे सकता है। ऐसा करने वाले उम्मीदवार और उनके समर्थकों पर भी कार्रवाई होगी।

पोस्टर छपवाने से पहले लेनी होगी अनुमति : बताते चलें कि इस बार उम्मीदवारों को बैनर व पोस्टर छपवाने के लिए पहले जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति लेना होगा। अगर दुसरे राज्यों में या जिले में पोस्टर बैनर छपवाना है, तो उम्मीदवार को राज्य निर्वाचन आयोग से इसकी अनुमति लेनी होगी। पोस्टर बैनर पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, खर्च का विवरण और उसकी संख्या भी अंकित करना अनिवार्य है। इस बार नुक्कड़ सभा का आयोजन बगैर अनुमति के नही किया जा सकता है। उम्मीदवार को इसके लिए पूर्व अनुमति लेना पड़ेगा। इसके साथ ही सबसे जरूरी बात इस बार कोई भी प्रत्याशी किसी दूसरे मकान में बिना अनुमति के पोस्टर नहीं चिपका पाएंगे। अगर बैनर या पोस्टर चिपकाना है तो उस व्यक्ति से सहमति लेना अनिवार्य है। इसके लिए प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी से भी अनुमति लेना है। पंचायत चुनाव 2021 में चुनाव प्रचार प्रसार 48 घंटे पहले ही बंद कर देना होगा। उम्मीदवार अपने घर, कार्यालय या प्रचार गाड़ी पर पोस्टर बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं।