बिहार में जमीन रजिस्ट्री का बदला नियम – OTP से होगा जमीन विक्रेता का सत्यापन, जानिए..

डेस्क : बिहार में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर कई नियम बदले गए हैं। अब नए नियम के तहत भूमि विक्रेता की पहचान के लिए उसके आधार नंबर से ओटीपी के माध्यम से सत्यापन के बाद पंजीकरण की अनुमति दी जाएगी। यह नियम सोमवार यानी 2 जनवरी से लागू होना था, लेकिन सिस्टम और सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होने के कारण सोमवार को नए नियम के तहत रजिस्ट्री नहीं हो सकी। जिसके बाद पहले की तरह रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की गई।

इस कारण जमीन रजिस्ट्री में गिरावट

बढ़ती ठंड के चलते सोमवार को रजिस्ट्री के मुकदमों में खासी गिरावट दर्ज की गई, जिससे रजिस्ट्री कार्यालय में भीड़ काफी कम रही। 2 जनवरी को नए साल का पहला सोमवार था, लेकिन ठंड के कारण रजिस्ट्री के दस्तावेज कम ही पहुंचे। मालूम हो कि सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम जमीन की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा और दफ्तर में भीड़भाड़ को कम करने के मकसद से उठाया गया है, जिसके मद्देनजर आधार से मोबाइल नंबर पर ओटीपी जनरेट करने से जमीन के वेंडरों को मदद मिलेगी। सत्यापन होने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि जमीन बेचने वाला असली व्यक्ति है या नहीं।

जमीन की रजिस्ट्री के मामले में लागू हुए इस नए नियम से रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी। साथ ही जालसाजी के मामले में भी तेजी से कमी आएगी और कोई भी व्यक्ति फर्जी तरीके से खरीदी या बेची गई जमीन की रजिस्ट्री आकर नहीं करा सकेगा। नए नियम से जालसाजी के मामलों में कमी आएगी और साथ ही लोगों को जमीन की खरीद-फरोख्त में भी पारदर्शिता आएगी।