बिहार में बिना हेलमेट के नहीं खरीद सकेंगे दोपहिया वाहन , जानें क्या कहता है नया नियम

डेस्क : यदि आप दोपहिया वाहन खरीदने वाले हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। अब दोपहिया वाहन खरीदने के दौरान ही अच्छी गुणवता वाला हेलमेट भी खरीदना अनिवार्य है। यह व्यवस्था सभी विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं परिवहन विभाग ने इस संबंध में परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दे दिया है। निर्देश में यह भी कहा गया है कि वाहन विक्रेता के दुकानों की औचक जांच किया जाए, जिससे यह मालूम हो सके कि दिए गए निर्देश का पालन किया जा रहा है की नहीं।

परिवहन सचिव ने कहा है कि अच्छी गुणवत्ता वाले हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। वहीं अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट नहीं धारण करने व बिना हेलमेट बाइक चलाने से सड़क दुर्घटना होती है और उससे मृत्यु की भी संभावना बढ़ जाती है। आंकड़े की बात करें तो वर्ष 2019 में हेलमेट न पहनने के चलते 525 लोगों की मृतु हो गई थी, वहीं 2020 में 347 लोगों की मौत हुई थी जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहे थे।इसलिए अब बाइक खरीदते समय ग्राहक को को डीलर से भारतीय मानक ब्यूरो के अनुरूप हेलमेट लेना होगा। हेलमेट ना लेले पर गाड़ी भी नहीं दी जाएगी।

परिवहन सचिव की ओर से यह अपील किया गया है कि अच्छी गुणवता का हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं। लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हेलमेट पुलिस के भय के कारण से बल्कि अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहनें। वहीं चालक के साथ-साथ पीछे बाइक ओर पीछे बैठने वाले लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर गठित समिति द्वारा हेलमेट धारण करने की अनिवार्यता को लागू करने के संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाती है। केंद्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 138 के उपनियम 4 (एफ) के तहत दोपहिया वाहन की खरीद के समय दोपहिया वाहन विनिर्माता द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के निर्देशों के तहत सुरक्षा हेड गेयर प्रदान करने का प्रावधान है। इसके अलावा दोपहिया वाहन चालक के अलावा सवारी करने वाले व्यक्ति को भी गुणवत्तापूर्ण हेलमेट धारण करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने वाले चालकों पर एक हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है।