बिहार के होटलों में ठहरने के लिए करना होगा यह काम ! नहीं तो नहीं मिल सकेगा कमरा जानिए –

डेस्क: पटना पुलिस ने शराबबंदी पर सख्ती कानून बरतने के लिए एक नया तकरीव निकाला है, इससे शराबबंदी कानून पर थोड़ी लगाम लगाई जा सकती है। दरअसल, पटना प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने प्रमंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह आदेश दिया है, की अब सूबे में ग्राहकों को होटल लेने से पहले शराब नही पीने का घोषणा पत्र भरना होगा, मीटिंग में और कई निर्देश दिए गए हैं और इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है।

जानकारी के लिए आपको बता दें कि, सार्वजनिक स्थानों के साथ ही शादी समारोहों के लिए बनाए गए स्थानों पर भी शराबबंदी कानून का पालन सुनिश्चित हो, इसके लिए पटना में प्रमंडल में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी (CCTV) कैमरे लगाए जाएंगे, इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग भी जाएगी ताकि लोग शराब का सेवन ना कर पाए। ऐसे में होटलों में आयोजित होने वाली शादी समारोहों में लोग अब कोल्ड ड्रिंक्स में शराब मिलाकर नहीं पी पाएंगे, अगर ऐसा करते हुए पकडे जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है, निर्देश में यह भी कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे को हमेशा कार्यरत रखना होगा ताकि शिकायत मिलने पर इसकी फुटेज की जाँच करके दोषी पर कारवाई की जा सके।

बता दे की होटल मालिकों को यह भी कहा गया है कि वो अपने कर्मियों पर विशेष नजर रखे, वहीं SDO और SDPO भी अपने क्षेत्रों में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करेंगे। शराब के अवैध धंधे में शामिल धंधेबाजों और सम्मिलित व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कारवाई करने के लिए कहा गया है। बता दे की शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन कराने और लोगों को इस बारे में आवश्यक जानकारी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, कोई भी व्यक्ति 18003456268 डायल करके इस संबंध में जानकारी दे सकता है।