बिहार के इस शख्स को 6 महीने तक धोने होंगे गांव की सभी महिलाओं के कपड़े, Free में आयरन भी, शर्त पर कोर्ट ने दी जमानत

न्यूज डेस्क : देश में आए दिन कहीं ना कहीं दुष्कर्म की घटना होती रहती है, वही इसमें कुछ आरोपियों को सजा दी जाती है, तो कुछ आरोपियों को यूं ही जेल में सजा काटने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी बीच हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जिसे जानने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो उठेंगे। मंगलवार को बिहार के झंझारपुर कोर्ट ने एक दुष्कर्म के प्रयास आरोपी को ऐसी सजा दी है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है, दरअसल, कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार प्रथम ने आरोपी ललन कुमार साफी को महिला से दुष्कर्म के प्रयास में छह महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े मुफ्त में धोने और आयरन करने की शर्त पर जमानत दी गई।

आरोपी पेशे से धोबी हैं इसीलिए जज साहब ने… प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 19 अप्रैल 2021 आरोपी ललन कुमार साफी को महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास में गिरफ्तार किया गया था। उसपर आरोपी था कि 17 अप्रैल की रात उसने एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार और दुष्कर्म का प्रयास किया था, बता दे की ललन कुमार पैसे से धोबी हैं। इसीलिए जज साहब ने उन्हें उनसे जुड़े काम को मुफ्त में करने की शर्त दी गई। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि युवक 20 साल का है, इस मामले में चार्जशीट जमा किया जा चुका है और पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है, दोनों पक्षों के बीच समझौते का आवेदन भी दिया गया है। कोर्ट ने यह अनोखा फैसला सुनाया, इसके साथ ही कोर्ट ने 10 हजार रुपये के दो जमानतदार भी देने को कहा है।

इससे पहले भी सुनाया जा चुका है ऐसा फैसला: बता दें कि झंझारपुर के एडीजे अविनाश कुमार पहले भी कोर्ट में इस तरह कई अनोखे फैसले सुना चुके हैं, इसी वर्ष अगस्त महीने में कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने के लिए एक बंदी शिक्षक को पांच गरीब परिवार के बच्चों को पहली से पांचवी क्लास तक तीन माह नि:शुल्क शिक्षा देने की शर्त पर जमानत दी थी, वहीं, SP, DSP को कानून की सही जानकारी नहीं होने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार को एडीजे पत्र भी लिख चुके हैं।