बिहार पंचायत चुनाव : कोरोना का टीका नहीं लेने वाले मतदाता के लिए आया नियम, जानिए दो से अधिक संतान वाले पंचायत चुनाव में हिस्सा लेंगे या नहीं !

न्यूज डेस्क : बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसको लेकर जहां प्रशासनिक महकमा शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर हर संभव तैयारी करने में जुटा हुआ है। वहीं पंचायत चुनाव से जुड़े हुए तमाम नियम और कायदे लोगों को बताएं और समझाएं जा रहे हैं। इस बीच टीकाकरण से जुड़ी एक बड़ी खबर पंचायत चुनाव को लेकर आ रही है। बताया गया है कि बिना टीका लगवाए लोग भी पंचायत चुनाव में मतदान कर सकते हैं। इसका वाजिब कारण भी बताया गया है। पहले निर्वाचन आयोग ने ऐसी व्यवस्था की थी कि पंचायत चुनाव में वैसे मतदाता वोट डालेंगे जो टीकाकरण कराये होंगे।

लेकिन अब यह नियम में ढील बरती जाएगी। राज्य में करीब 7 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, इनमें से अब तक करीब सवा तीन करोड़ लोगों का टीकाकरण ही किया गया है। सितम्बर माह के अंत से चुनाव होने पर इतने कम दिनों में सभी का टीकाकरण संभव नहीं हो पाएगा । टीकाकरण की बाध्यता चुनाव में बनी रहे तो एक बड़ी आबादी मतदान में हिस्सा लेने से वंचित हो जाएगी । मतदान केंद्रों पर टीकाकरण करवाये हुए लोगों और नहीं कर पाए वह लोगों के लिए अलग-अलग व्यवस्था करने पर भी विचार हो सकता है। आयोग ने यह भी कहा है कि दो से अधिक संतान वाले लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले ऐसा माना जा रहा था कि दो से अधिक संतान वाले लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे । कोरोनाकाल में राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार सतर्कता के साथ लगा हुआ है। इस कड़ी में रोज नए नए नियमों की बात सामने आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट डालने को लेकर निर्वाचन आयोग ने तमाम नियम सार्वजनिक किए हैं।