बिहार सरकार ने मुखिया सरपंच के कार्यकाल का कर दिया THE END , चुनाव के बाद फिर होंगे कार्यकाल शुरू

न्यूज डेस्क : इस वक्त एक बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है। जहाँ, आज मंगलवार होने वाली नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बता दें इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। साथ ही बिहार सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर भी बड़ा फैसला लिया हैं। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि “बिहार में पंचायत चुनाव नहीं होने की स्थिति में बिहार में पंचायत, ग्राम कचहरी, पंचायत समिति, जिला परिषद में परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा l” साथ ही सरकार के इस निर्णय के बाद यह भी स्पष्ट हो गया है कि बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल का विस्तार नहीं किया जायेगा।

नीतीश सरकार चुनाव मे एक्सटेंशन नहीं देगी: बता दें, कि नीतीश सरकार त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को एक्टेंशन नहीं देने जा रही है। हालांकि, इससे वर्त्तमान पंचायतप्रतिनिधियों को राहत मिल सकती है। क्योंकि सरकार ने जो निर्णय लिया है। उसके मुताबिक पंचायत जनप्रतिनिधियों का एक्सटेंशन तो नहीं होगा लेकिन राज्य सरकार ने बीच का रास्ता निकालेगी। नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। अधिनियम के धारा 14,39,66 और 92 में संशोधन किया गया है। नया अध्यादेश लाकर वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है। गौरतलब, हो कि वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है। बताया जा रहा है कि जब तक अगला चुनाव नहीं होगा तब तक परामर्श समिति को ही शक्ति दी जाएगी।