बिहार सरकार का नया नियम- सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को मिलेंगे 5000₹ इनाम

डेस्क : बिहार परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मौत को कम करने के लिए एक नया रूप रेखा तैयार किया है।‌ बता दे की अब सड़क दुर्घटना में घायल होने वालों को अगर कोई भी व्यक्ति अस्पताल तक ले जाता है तो उसे सरकार के द्वारा पांच हजार रूपये का पुरस्कार दिया जायेगा। साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि अस्पताल पहुंचाने वालों से हॉस्पिटल की ओर से कोई राशि जमा करने का आदेश नहीं दिया जाऐगा। जल्द ही यह प्रस्ताव परिवहन विभाग को राज्य केबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज सकती है। विभाग का मानना है कि इस कदम से लोगों में मदद की भावना पैदा होगी और वह गोल्डन आवर (दुर्घटना के बाद एक घंटे का समय) में घायल को अस्पताल पहुंचा सकेंगे।

हर वर्ष करीब 7 हजार से ज्यादा सड़क हादसे में मौत होती है: बता दें की, बिहार में हर साल सड़क दुर्घटना से 7 हजार से ज्यादा मौत हो रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचने की संख्या काफी कम होती है। अब तक के रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि अगर दुर्घटना के बाद एक घंटे के भीतर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाये तो काफी संख्या में लोगों की जान बचायी जा सकती है। सरकार कि यह पहल सकारात्मक साबित हो सकती है।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने वालों पर पुलिस कोई दबाव नहीं होगा: प्रस्ताव में साफ तौर पर यह कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में घायलों की बेहिचक मदद करने वालों को पुलिस गबाह नहीं बना सकती है। घायल की मदद करने वाला व्यक्ति पुलिस को अपना नाम, पता, पहचान पत्र देने के लिए बाध्य नहीं है। मदद करने वालों को कोई परेशानी न करने की बात कही गई है। घायलों की मदद करने वाले की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार एंव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी कर दिशा निर्देश दिए गए है।