पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों का झंडा-बैनर दिखाना पर सकता है महंगा, जुलूस निकालने से पहले जान लें ये नियम

डेस्क : पंचायत चुनाव की गर्माहट बढ़ती है जा रही है। बेगूसराय जिले में भी भगवानपुर प्रखंड में दूसरे चरण में आयोजित होने वाले मतदान को लेकर मंगलवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी । राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्येक दीन कुछ न कुछ इस को लेकर निर्देश दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हर राजनीतिक पार्टियों के सदस्य और नगर स्तर से नीचे के पदाधिकारी भी अपना भाग्य आजमाने को को तैयार हैं। कई ऐसे भी हैं जो इस चुनाव से अपनी राजनीतिक जीवन का श्री गणेश करना चाहते हैं। मालूम हो कि किसी भी दलों के कार्यकर्ताओं के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध तो नहीं है, परंतु वह अपने प्रचार के दौरान किसी भी पार्टी के झंडा या बैनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि इस नियम का पालन नहीं हुआ तो निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे उमीदवारों पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई किया जाएगा साथ ही उनकी उम्मीदवारी भी जाने की संभावना हो सकती है।

चुनाव में निर्धारित राशि ही कर सकते हैं खर्च मालूम हो कि पंचायत चुनाव में प्रचार हेतु खर्च की राशि तय कर दी गई है। जिसके अनुसार सबसे ज्यादा खर्च जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवार कर सकते हैं। इस उमीदवारों को चुनाव में एक लाख तक खर्च करने की छूट दी गयी है। साथ ही मुखिया और सरपंच की बात करें तो 40-40 हजार, ग्राम पंचायत सदस्य और पंच को 20-20 हजार,पंचायत समिति सदस्य पद को 30 हजार, तक चुनाव प्रचार में खर्च करने की अनुमति दी गई है। तय की गई राशि के भीतर ही सभी उम्मीदवारों को पैसे खर्च करनी होगी। निर्वाचन आयोग के मुताबिक किसी भी प्रत्याशी के द्वारा यदि किसी भी पोलिटिकल पार्टी के झंडा या बैनर का उपयोग करता है, तो उसकी उमीदवारी रद्द का दिया जाएगा। क्योंकिं यह चुनाव दलगत नहीं है। इस चुनाव में किसी भी राजनीतिक दलों के नाम पर वोट मांगा गया तो ये भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।

रैली के लिए निर्देश जारी चुनाव प्रचार के लिए निकाले जाने वाले जुल को लेकर आयोग ने निर्देश दिया है। उमीदवारों की जूलूस के कारण से आमलोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, जिसके लिए निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने जुलूस के शुरू होने का समय और जगह, रैली किस रास्ते से गुजरेगा, समय और कहां समाप्त होगा, यह पहले से निर्धारित करके पुलिस से अनुमति लेनी पड़ेगी। ट्रैफिक नियमों एवं उसके द्वारा लगाया गया प्रतिबंध का भी पालन करना अनिवार्य होगा।