न्यूज डेस्क : बिहार सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है। सरकार इसकी शुरुआत सूबे के पंचायतों से ही करेगी। इसको लेकर तमाम नियम कानून आदि का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अब बिहार में पंचायत का चुनाव दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि यह नियम आगामी पंचायत चुनाव 2021 में नहीं लागू होंगे। परन्तु किसी कारणवश यह चुनाव टलता है तो नियम बनने के बाद इसी नियम से चुनाव होंगे।
फिलहाल सरकार यह नियम 2026 पंचायत चुनाव से लागू करने पर विचार कर रही है। सरकार का मानना है कि जनसंख्या का नियंत्रण अत्यंत जरूरी है। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ शब्दों में कह दिया है, कि जनसंख्या नियंत्रण कानून महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाकर सरकार जनता को संदेश देना चाहती है। पंचायत स्तर के प्रतिनिधि से अच्छा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए बिहार पंचायती राज अधिनियिम 2006 में बिहार सरकार संसोधन किया जाएगा । अभी ऐसा कोई भी नियम कानून नहीं है। ऐसे नियम बनने के बाद इसे लागू करने में नियमतः एक वर्ष का समय लगेगा । सरकार इस पर गम्भीरता से विचार कर रही है।