32 साल पुराने मामले में पप्पू यादव बरी : आज ही आएंगे जेल से बाहर

न्यूज डेस्क : इस वक्त की बड़ी खबर मधेपुरा कोर्ट से आ रही है, जहां कोर्ट ने पप्पू यादव को अपहरण के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। बताते चलें कि 32 साल पुराने अपहरण मामले में 12 मई को पटना से गिरफ्तार किए गए जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले में मधेपुरा कोर्ट (Madhepura) में जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत एडीजे 3 निशिकांत ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दे की सोमवार को फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत (MP/MLA cases) मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए।

बताते चलें कि 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को पटना से पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए थे। जाप सुप्रीमो सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव इस मामले को लेकर जन प्रतिनिधियों के मुकदमें से संबंधित मामलों की सुनवाई देख रहे मधेपुरा के विशेष अदालत सह एडीजे-3 की कोर्ट में पप्पू यादव ने उपस्थित हुए।30 सितम्बर को बहस के बाद आज वाद निर्णय हेतु निर्धारित था।

आखिर किस मामले में जेल गए थे: जानकारी के लिए आपको बता दे की 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यह बात 1989 की है, जब पप्पू यादव, रामकुमार यादव और उमाकांत यादव एक साथ रहते थे। इनके गुट के ही एक युवक ने एक लड़की से शादी कर ली थी। इस कारण पप्पू यादव का रामकुमार यादव और उमाकांत यादव से मतभेद हो गया था। 29 जनवरी 1989 को रामकुमार यादव के चचेरे भाई शैलेन्द्र यादव ने मुरलीगंज थाना में शिकायत दर्ज कराया और आरोप लगाया कि पप्पू यादव ने दिनदहाड़े रामकुमार यादव और उमाकांत यादव को जान से मारने की नीयत से अपहरण कर लिया है। इसी मामले में पप्पू यादव जेल में हैं।