अब मकान मालिकों को किरायेदारों के नाम से लगवाना होगा मीटर नहीं तो होगी कार्रवाई

डेस्क : किरायजारों से अलग से बिजली का बिल लेने को लेकर बिजली विभाग एक्सन मोड में आ गया है। विभाग ने कहा है कि मकान मालिक किरायेदारों को अलग से मीटर या सब मीटर लगाकर उनसे बिजली नहीं वसूल कर सकते हैं। मकान मालिक बिजली किरायेदारों को नहीं बेच सकते हैं।यदि कोई भी मकान मालिक अपने हिस्से का बिजली बेचते हैं या करते हुए पाए जाते हैं तो बिहार विद्युत विनियामक आयोग उनपर कड़ी कार्रवाई करेगा। क्योंकि बिजली बेचने का अधिकार किसी को भी नहीं है। बिजली बेचने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है और बिना इसके बिजली बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

पटना सहित पूरे बिहार में अधिकतर किरायेदारों को उनके मकान मालिक सब मीटर लगाकर बिजली देते हैं। उस मीटर को फास्ट होने सहित उससे प्रति यूनिट 10 रुपए तक बिजली शुल्क की वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। कई बार यह मामला सामने आया है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए कोई ठोस व्यव्स्था नहीं है। कोई भी उपभोक्ता बिजली का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए कर सकता है। अगर इस नियम के हिसाब से अगर मकान मालिक बिना लाइसेंस के किरायदारों को सब मीटर लगाकर बिजली बेचते हैं तो ऐसे लोगों पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग कार्रवाई करेगा।राजधानी पटना में ऐसे शिकायत ज्यादा आ रही है जिसमे यह बताया जा रहा है कि मकान मालिक प्रतियुनिट से ज्यादा बिजली बिल बसुल करते हैं।अब जब रेंटर के नाम से बिजली बिल की शुरुआत होजाएगी तो ऐसे में मकान मालिक किरायेदारों को बिजली बिल के लिए ज्यादा परेशान नहीं करेंगे।

ऐसे में किरायेदार को चाहिए कि रेंट एग्रीमेंट के आधार पर नया बिजली का कनेक्शन ले ले। किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर बिजली का नया कनेक्शन दिया जा रहा है। यदि कोई भी मकान मालिक अपना सब मीटर लगा कर किरायेदार को बिजली बेचते हैं तो उनपर सख्त एक्शन लिया जाएगा।बिजली कंपनी का कहना है कि किरायेदारों को रेंट एग्रीमेंट के आधार पर बिजली का नया कनेक्शन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किरायदारों को नया कनेक्शन ले लेना चाहिए। लेकिन इस एक्ट में यह कहा गया है कि बिजली बिल का भुगतान अगर किरायेदार मकान खाली करने से पहले नहीं करता है और वह खाली कर के चला जाता है तो इस स्थिति में बिजली बिल मकानमालिक को देना होगा।