मुख्य आरोपी नीतीश कुमार को मिली 1991 मर्डर केस में राहत

Bihar : पटना हाई कोर्ट से मुख्य मंत्री नीतीश कुमार को 1991 के मर्डर केस में मिली है राहत। सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने भी इस मर्डर केस में नीतीश कुमार को हरी झंडी दिखा दी है। कोर्ट के द्वारा नीतीश कुमार मुक्त कर दिए गए है।

आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनके साथ दो और लोगो पर दर्ज कराई गयी थी एफआईआर। साल 2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह ने बाढ़ के तत्कालीन एस जी एम की कोर्ट में प्राथमिकता पत्र दाखिल करके नीतीश कुमार् को अभियुक्त बनाने की कोशिश करी थी। इस ही बात पर कोर्ट ने मंजूरी देते हुए केस को आगे बढ़ाया था। इस केस पर कई समय से सुनवाई चल रही थी। अब सारी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला 31 जनवरी तक सुरक्षित कर लिया है।

यह ध्यान में रखने वाली बात है कि यह मामला चुनांव के दौरान हत्या कराए जाने का है। 16 नवम्बर 1991 को बाढ़ संसदीय  सीताराम सिंह का मर्डर हुआ था। चुनावी रंजिश के चलते सीताराम के परिवार वालो ने  नीतीश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मामले को कोर्ट तक भी लेकर गए थे। परिजनों का आरोप है कि नीतीश कुमार ही हत्या के मुख्य आरोपी हैं। सीताराम की हत्या पंडारक के धीबर गांव में बाढ़ संसदीय क्षेत्र के चुनांव के दौरान  गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्या में नीतीश कुमार संग और भी 5 लोग शामिल थे पर इस केस में नीतीश कुमार को  कोर्ट से और इस केस से राहत मिल चुकी है।