नीतीश सरकार का बड़ा फैसला: बिहार में वेब मीडिया को भी मिलेगा सरकारी विज्ञापन, बस पूरी करनी होंगी ये शर्तें…

न्यूज डेस्क : बिहार सरकार ने प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर अब वेब मीडिया में विज्ञापन को लेकर बिहार वेब मीडिया नीति-2021 के गठन की मंजूरी दी है। मंगवार को कैबिनेट की बैठक में सूचना एवं जन संपर्क विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दी गई है। यह कार्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली 2016 के प्रावधान के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है।

नए नियम को 5 केटेगरी में शामिल किया गया है: बता दे की नई नियमवाली में वेब मीडिया को पांच कैटेगरी में शामिल किया गया है। विभाग के अनुसार जिस वेबसाइट के यूजर्स 2.5 लाख से अधिक और 20 लाख तक हों उन को जगह दी गई है। साथ ही समूह ‘क’ में 50 लाख से अधिक यूनिक यूजर्स प्रति माह रखा गया है। वहीं सबसे कम प्रति माह पचास से 1.5 लाख यूजर्स का कैटेगरी रखा गया है।

बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों,उपलब्धियों तथा अन्य सामग्री के विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने और केंद्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए सूचना जनसंपर्क विभाग नोडल विभाग है। सरकार की ओर से कहा गया है कि तकनीक विकसित होने से प्रचार प्रसार के नए माध्यम विकसित हो रहे हैं। विकसित हो रहे नए माध्यमों पर विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीति, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभिन्न मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इन पर विज्ञापन निर्गत करने की प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का निर्णय लिया गया है।

बिना आचरण प्रमाण प्राप्त वेबसाइट को नहीं मिलेगा विज्ञापन: सूचना जनसंपर्क विभाग ने बताया है कि जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर डोमेन नेम निबंधित होगा उस व्यक्ति अथवा संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आचरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। विभाग में सूचीबद्धता के लिए वेबसाइट का कम से कम 2 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा। साथ ही वेबसाइट को विज्ञापन प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध वैसे संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन बिहार की सीमा के अंदर से हो उन्हें ही विज्ञापन दिया जाएगा।