बिहार में पियक्कड़ों के लिए अच्छी खबर – नीतीश सरकार ने दी शराबबंदी कानून में थोड़ी ढील, जानिए डिटेल में..

डेस्क : बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि नीतीश सरकार ने पियक्कड़ों को थोड़ी राहत दी है। दरअसल, बुधवार को विधानसभा में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक-2022 बिल पास हो गया।

इस नए संशोधन विधेयक के तहत अब पहली बार अपराध करने वालों लोगो को जुर्माना जमा करने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट से जमानत मिलने का प्रावधान है। अगर अपराधी जुर्माना जमा करने में सक्षम नहीं है, तो उसे एक महीने की जेल हो सकती है। वही, नए नियम के तहत एक प्रावधान ये भी है कि जब किसी अपराधी को पुलिस की ओर से प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए पकड़ा जाता है, तो आरोपी को उस व्यक्ति का नाम बताना होगा जहां से शराब प्राप्त की गई थी।

गौरतलब है कि बिहार में आए दिन जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही है। यही नहीं शराब पीने के आरोप में कई लोग जेलों में बंद हैं।जेल में ज्यादातर वही लोग बंद हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और गरीब लोग हैं। साधारण मामलों में जमानत की सुनवाई में भी अदालतों में एक साल का समय लग रहा है। वही, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) एन.वी. रमना ने पिछले साल कहा था कि 2016 में बिहार सरकार के शराबबंदी जैसे फैसलों ने अदालतों पर भारी बोझ डाला है। सीजेआई ने कहा था अदालतों में तीन लाख मामले लंबित हैं। लोग लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और अब शराब के उल्लंघन से संबंधित अत्यधिक मामले अदालतों पर बोझ डालने का काम कर रहे हैं।