बिहार में जमीन दाखिल-खारिज के नए नियम हुए लागू , मंत्री रामसूरत ने शुरू की ऑनलाइन प्रक्रिया, जानें क्या है नई प्रक्रिया?

डेस्क : अब बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आम नागरिको को अंचल कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। क्योंकि, बिहार सरकार के मंत्री के पहल पर इस नियम में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ज्ञात हो कि इस मुहिम की प्रक्रिया राज्य में दाखिल खारिज की ऑनलाइन के लिए 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। अब आम लोगों को जमीन के खरीद के साथ ही उसका दाखिल खारिज हो जाएगा। इससे पहले प्रखंड मुख्यालय का बहुत दिनों तक चक्कर लगाना पड़ता था। मंत्री द्वारा इस संज्ञान ऑनलाइन दाखिल- खारिज को (सो-मोटो ऑनलाइन म्युटेशन) नाम दिया गया है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने गुरुवार को अपने कार्यालय कक्ष में स्वत: संज्ञान ऑनलाइन दाखिल-खारिज की पहली प्रक्रिया की शुरूआत की। अब इसके लिए जमीन की रजिस्ट्री के समय ही आवेदक को एक फॉर्म भरकर देना होगा। की यह फॉर्म उस इलाके के अंचल अधिकारी के नाम से लिखा गया है। जिसे निबंधन पदाधिकारी द्वारा भेजा जाना है। एक पृष्ठ के इस फॉर्म में आवेदक या बिक्रेता को अपने और विक्रेता के अलावे जमीन का संपूर्ण ब्यौरा उपलब्ध कराना है। 35 दिनों में दाखिल- खारिज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आम लोगों को अब अंचल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी।