पटना गांधी मैदान में मोदी की जनसभा में हुए सीरियल बम ब्लास्ट के आरोपियों को मिली फां सी और उम्र कैद

न्यूज डेस्क : बिहार की राजधानी पटना का गांधी मैदान जब 27 अक्टूबर 2013 को सिलसिलेवार तरीक़े से हुए बम धमाकों से थर्रा गया था। जिसमे करीब 80 लोग घायल हुए और 6 कि मौत हो गई थी। धमाके के आठ साल पूरे होने को हैं तब जाकर दोषियों को सजा दी है।


किस जगह और कब हुआ था बम धमाका 27 अक्टूबर 2013 को बीजेपी की आयोजित हुँकार रैली में बम धमाका हुआ था। उस वक़्त हुँकार रैली के मुख्य वक्ता गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी थी। नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं के मंच पर पहुँचने से लगभग 20 मिनट पहले गांधी मैदान मे लगातार बम धमाके हुए थे।


कितने और किन अभियुक्तों के विरुद्ध किया गया था चार्जशीट दायर मामले की जांच के बाद NIA ने 11 अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। एक अभियुक्त की उम्र कम होने की वजह से उसका मामला किशोर न्यायालय ने देखा। बाकी दस के खिलाफ NIA अदालत में सुनवाई हुई। NIA कोर्ट के न्यायाधीश गुरविंदर मल्होत्रा ने धमाके के आरोपी इम्तियाज अंसारी, अहमद हुसैन, उमेर सिद्दीकी, मिजीबुल्ला, हैदर अली,फ़िरोज़,नोमान अंसारी,इफ्तिखार, अजरुद्दीन को दोषी करार दिया जबकि सबूत के अभाव मे फखरुद्दीन को बरी कर दिया।


कहाँ की गई थी धमाके की साजिश NIA की तरफ के वकील ललन प्रसाद सिन्हा थे। केस की गम्भीरता और साजिश के तहत हुए घटना की नुकसान को देखते हुए कोर्ट ने न सिर्फ गवाहों के बयान पर ध्यान दिया बल्कि इलेट्रॉनिक फोरेंसिक लैबोरेट्री की जांच को भी फैसले का आधार बनाया। घटना की साजिश रायपुर में कई गई थी तथा रांची में समान जमा कर पटना में घटना को अंजाम दिया गया। न्यायालय ने अपने फैसले में 4 दोषियों को फांसी,2 को उम्रकैद,2 को 10 साल की कैद और 1 अभियुक्त को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है।