Lockdown 4.0 : राज्यों की आपसी अनुमति पर चल सकेंगे यात्री वाहन-बसें…जानिए क्या-क्या मिली छूट

डेस्क : कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार ने लोकडाउन के चौथे चरण को लागू कर दिया है। इसकी जानकारी उन्होंने रविवार को दे दी है। लोकडाउन का चौथा चरण 18 मई से लेकर 31 मई तक चलेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले रविवार को महा आर्थिक पैकेज की घोषणा की बात करी थी। जिसमें उन्होंने 20 लाख करोड़ रूपया से प्रवासी मजदूरों के मदद के लिए दिया है, यह पैसा ऐसे लोगों की मदद के लिए रखा जो इस लोक डाउन का शिकार हुए हैं। आपको बता दें कि लॉक डाउन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से नई गाइडलाइन जारी कर दीगई हैं।

गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी करी है उसमें साफ बोला है कि घरेलू स्तर पर एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तरह की हवाई यात्रा नहीं करी जाएगी हालांकि मेडिकल सर्विसेज एवं सुरक्षा की वजह से हमारी उड़ान को छूट मिल सकती हैं जिसके लिए गृह मंत्रालय के आदेशों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

देशभर के जितने भी शहर हैं उनमें मेट्रो नहीं चलेगी यानी कि जिन भी राज्य में मेट्रो सेवा थी अभी के लिए वह बंद ही रहेंगी।

हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, होटल जैसी सेवाओं को भी बंद रखा गया है हालांकि पुलिस सरकारी अधिकारी हेल्थ केयर वर्कर्स और क्वारंटीन जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए छूट जारी है। इसी के साथ-साथ रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की इजाजत मिल गई है।

राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पैसेंजर रोक पर आने-जाने की सुविधा को देखते हुए बसों को मंजूरी दी गई है। लेकिन इसमें अभी राज्यों के फैसले एवं सहमति जरूरी है जिसके तहत बसों का आना-जाना चालू हो सकता है।