डेस्क : 32 वर्ष पुराने अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के जमानत की अर्जी पर आज मंगलवार को मधेपुरा कोर्ट में सुनवाई होनी थी। परंतु, कोर्ट मे बेल रिजेक्ट हो गई है। बता दे की जिला कोर्ट ने गवाहों और तमाम सबूतों को देखते हुए सुनवाई की है। मधेपुरा सेशन कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान उनके वकीलों ने पप्पू यादव की जमानत की मांग को लेकर अपनी दलील दी थी। जिसपर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
बता दे की आज सुबह 8:00 बजे सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। लेकिन, जिला जज ने ढाई बजे अपना निर्णय सुनाते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया। जबकि 10 बजे सुनवाई हो गई थी। बता दें कि इससे पहले 29 मई को भी जमानत पर सुनवाई हुई थी। उस दिन 1 जून का डेट दिया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि मधेपुरा कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीजेएम प्रथम अनुप कुमार सिंह ने जानकारी के बावजूद कोर्ट में हाजिर नहीं होने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पूर्व सांसद का बेल रिजेक्ट कर दिया है। पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत दिए जाने के पक्ष में दलीलें रखीं और इसके बाद सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने फैसला रिजर्व रख लिया।