बिहार में दूसरे राज्य की गाड़ी चलाने वाले हो जाए सावधान! नहीं तो कटेगा सीधा 5000₹ का चालान.. जानिए-

डेस्क: बिहार परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, अगर आप भी बिहार में है, और कहीं ट्रैवल करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए अहम साबित हो सकता है, परिवहन विभाग की माने तो अब अन्य राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, नए रुल के मुताबिक, दूसरे राज्यों का नंबर लेकर लोग बिहार में अब गाड़ी नहीं चला सकेंगे, बिहार में गाड़ी चलाने के लिए यह जरूरी है कि राज्य का स्थाई नंबर हो, ऐसा नहीं करने वालों पर 5 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

वही जानकारी देते हुए परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि झारखंड या देश के अन्य राज्यों से निबंधित वाहनों का बिहार में अवैध रूप से स्थायी तौर पर परिचालन करने वाले वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने सभी डीटीओ, एमवीआई और ईएसआई को विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक दूसरे राज्यों का नंबर लेकर बिहार में गाड़ी चलाने वाले 21 वाहन मालिकों पर कार्रवाई की गई है, जबकि मोटरवाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 487 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, इसमें सीटबेल्ट, हेलमेट, फिटनेस, इन्श्योरेंस आदि की भी जांच की गई,

तो इस वजह से यह नियम लाया गया: परिवहन विभाग के सचिव ने कहा कि टैक्स चोरी के उद्देश्य से व अन्य कारणों से वाहन मालिक लग्जरी और अन्य वाहनों का रजिस्ट्रेशन झारखंड से कराते हैं और चोरी छिपे स्थायी तौर पर बिहार में इन्हें चलाते हैं, यह मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन है और इससे बिहार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, झारखंड या अन्य राज्य के वास्तविक वाहन मालिकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वे अपना पेट्रोल पंप रसीद, ड्राइविंग लाइसेंस, टोल प्लाजा का रसीद, आधार कार्ड या अन्य कोई प्रमाण पत्र दिखाकर झारखंड या अन्य राज्य से आने का सबूत दिखाएंगे तो उन्हें फाइन नहीं लगेगा।