बिहार में बाराती को DJ पर थिरकने की नहीं है छूट … जानें क्या हुआ बैन कहाँ मिली छूट

डेस्क : बिहार में एक बार फिर कोरोना रोकथाम को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है, बता दें कि सूबे में कोरोना को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर दिख रही है, इसी को लेकर बिहार सरकार ने अनलॉक 8 (Unlock 8) की घोषणा की है, जिसके तहत कुछ चीज पर पाबंदी रहेगी और कुछ चीजों पर छूट रही है,

बता दे की आपदा प्रबंधन समूह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि शादी-विवाह के कार्यक्रम में डीजे बजाने और बारात निकालने पर पाबंदी जारी रखी है, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया की शादी विवाह में ना तो डीजे बजाया जा सकता है और ना ही खुली सड़क पर बारात लगाई जा सकती है, हालांकि वैवाहिक कार्यक्रम और श्राद्ध के कामों में जुटने वाले लोगों की सीमा खत्म कर दी गई है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली है।

बताते चलें कि शादी-विवाह कार्यक्रम से तीन दिन पहले स्थानीय थानों को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा, अनलॉक 8 के तहत तमाम दिशा निर्देश एक सप्ताह यानी 16 नवम्बर से 22 नवम्बर तक लागू रहेगा, वैसे राज्यो से जहां कोरोना के मामले अधिक है वहां से आने वालों की अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। राज्य की सीमाओं, एयरपोर्ट, स्टेशन और बस स्टैंड पर अनिवार्य रूप से कोरोना के जांच किये जायेंगे।

स्कूल-कॉलेजों को लेकर यह निर्देश जारी किया गया: बता दे की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, 12वीं तक के सभी स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान सामान्य रूप से खोलने की इजाजत दे दी गई है, अनलॉक 8 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी बच्चों को बुलाकर पढ़ाने की इजाजत दी गई है। स्कूल और कॉलेजों में होने वाली परीक्षाएं कोविड-19 के पालन करते हुए ले जा सकेंगे।

दुकान खोलने की इजाजत: हालांकि, इस अनलॉक में दुकानदारों को थोड़ी राहत दी गई हैं, नए गाइडलाइन के तहत तमाम दुकान और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकान में काम करने वाले लोगो को मास्क पहनना जरूरी होगा साथ ही दुकानों में सेनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखना होगा।