बिहार में 12वीं पास युवा घर बैठे ऐसे पाएं 1000 हजार रुपये महीना, जानिए- क्या है योजना..

न्यूज़ डेस्क: बिहार में रोजगार का अभाव है यह बात किसी से छुपी नहीं है। लोग अपने राज्य छोड़ अन्य राज्यों में जाकर अपनी जीविका चलाते हैं। ऐसे बिहार एक ऐसे युवा जो 12वीं पास करके भी बेरोजगार है तो यह खबर उनके लिए ही है। दरअसल, ऐसे युवाओं को मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) का लाभ प्राप्त हो सकता है। मालूम हो कि इस योजना के तहत बिना कुछ किए सभी बेरोजगार युवाओं को हर माह एक हजार रुपये मिलेंगे।

बिहार सरकार की ओर से यह मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना बेरोजगार युवाओं को मदद करने के दृटिकोण से शुरुवात की है। यह योजना युवाओं के लिए लाभदायक साबित होगा। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली राशि से युवक अपनी पढ़ाई में उपयोग कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी परीक्षा की तैयारी में उन्हें सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार कि इस योजना को प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी को 12वीं पास होने के अलावा उसके पास बिहार का निवास प्रमाणपत्र होना भी आवश्यक है। वहीं आवेदक की उम्र 20 से 25 साल तक ही अनवार्य है। इनके साथ ही उम्मीदवार आगे की पढ़ाई के लिए कहीं नामांकन किया हो। इसके साथ ही अभियार्थी को किसी दूसरे श्रोत किसी प्रकार का भत्ता, स्कॉलरशिप, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, शिक्षा लोन जैसा मदद ना मिलता हो। इन शर्तों पर खड़े उतरने वाले अभ्यर्थी ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

ऐसे करें आवेदन

  • सबसे पहले बिहार सरकार ही आधिकारिक वेबसाइट https://www.7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in/ पर विजिट करें।
  • यहां जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें
  • अब आवेदक आपना विवरण यानी नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि भरें।
  • यह सब भरने के उपरांत सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर दबाएं।फोन में OTP को सबमिट कर दें।
  • अब एककन्फर्मेशन का एक संदेश आते ही पूरी जानकारी को कन्फर्म कर दें।

जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होता है, उम्मीदवार लॉगिन करें और एक नया पासवर्ड बनाएं और ऑनलाइन फॉर्म को पूरी तरह से भरें। अंतिम रूप से फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल कर अन्य दस्तावेजों के साथ जिला पंजीकरण एवं परामर्श केंद्र पर जांच करवाएं। यहां से अप्रूवल मिलते ही आपको अलाउंस मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रहे, ऑनलाइन आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर छात्रों को संबंधित डीआरसीसी कार्यालय पहुंचकर दस्तावेज सत्यापन का काम पूरा करना है।