अपने प्रखंड के किसी भी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी लड़ सकेंगे चुनाव, सभी पदों के लिए नामांकन शुल्क तय..

बिहार में आगामी पंचायती चुनाव को लेकर आयोग द्वारा तरह-तरह के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आयोग द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है। कि किसी भी प्रत्याशी का नाम उस चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल है तो वह उस प्रखंड के किसी भी ग्राम पंचायत से मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव लड़ सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सभी पदों के लिए प्रत्याशियों के चुनाव क्षेत्रों, उम्र सीमा और नामांकन शुल्क की फीस भी जारी कर दी गई है।

पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। निर्वाचन आयोग अनुसार, ग्राम पंचायत सदस्य और ग्राम कचहरी के पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी उस ग्राम पंचायत के उसी वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र के सूची में उसका नाम दर्ज है। पंचायत समिति के सदस्य प्रखंड के किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने का हकदार होगा। तथा जिला परिषद का सदस्य चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी का नाम जिला के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए।

सभी प्रत्याशियों के लिए नामांकन शुल्क तय…. निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है। कि पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उम्र सीमा तकरीबन 21 वर्ष होनी चाहिए। और ग्राम कचहरी पंच और ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशियों के नामांकन का शुल्क 250 रुपया रखा गया है। इसी पद की महिला प्रत्याशी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिला का नामांकन शुल्क 50 फीसदी कम यानी 125 रुपये रखा गया है।

निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव के लिए बना रहा है रिपोर्ट.. राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सभी जिलों को नए नगर निकायों के अस्तित्व में आने के बाद बच गए पंचायतों की मौजूदा रिपोर्ट तैयार कर आयोग को तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। दरअसल, नए नगर निकायों के गठन के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम कचहरी और पंचायत समिति के साथ ही जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव आया है।