Bihar में बालू ठीकेदारों के लिए सरकार ने नियम किए सख्त, ढुलाई को लेकर बनाई नई व्यवस्था..

डेस्क : राज्य के 28 जिलों में बालू घाटों के बंदोबस्त की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। कुछ जिलों में 10 से 11 अक्टूबर के बीच इस टेंडर को अंतिम रूप दिया जाएगा तो कुछ जिलों में यह प्रक्रिया 17-20 अक्टूबर के बीच में पूरी होगी। इस बीच खान एवं भू-तत्व विभाग ने ठीकेदारों के लिए बालू ढुलाई के नियम और भी सख्त कर दिए हैं।

इस नई व्यवस्था में जिन ठीकेदारों को बालू घाटों की बंदोबस्ती मिलेगी उन्हें बालू की ढुलाई के पूर्व अपने सभी वाहनों पर GPS लगान होगा। इसके साथ ही इसके साथ ही संबंधित वाहनों पर लोड शेल उपकरण भी अनिवार्य रूप से लगाना ही होगा।

5 वर्ष के लिए बालू घाटों की बंदोबस्त प्रक्रिया प्रारंभ : सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर जिलावार बनी जिला सर्वे रिपोर्ट (DSR) के आधार पर खान एवं भू-तत्व विभाग ने 28 जिलों में अगले 5 वर्ष के लिए बालू घाटों की बंदोबस्त प्रक्रिया प्रारंभ की है। पहली बार नयी नियमावली के तहत हो रही बंदोबस्त में नदियों को कई हिस्सों में बांटा गया है।

लक्ष्य है कि अधिक से अधिक लोगों को बालू के ठीके भी प्राप्त हो सकें। जिलों में बालू घाटों की जारी बंदोबस्त प्रक्रिया के बीच विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि जिन ठीकेदारों को घाटों की बंदोबस्त मिलेगी उन्हें बालू खनन के बाद इसकी ढ़लाई के पूर्व अपने वाहनों में GPS लगाना होगा। GPS वाहनों के की मानीटरिंग मुख्यालय स्तर पर होगी। इसके साथ ही वाहनों पर अब लोड शेल भी लगाना होगा।