बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें क्या

डेस्क : त्योहारों का सीजन आने वाला है। ऐसे में कोविड-19 का संक्रमण भी बराबर बना हुआ है, साथ ही बिहार के विधानसभा चुनाव भी हैं। इसलिए बिहार सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि गृह विभाग से सभी प्रमंडलीय आयुक्त रेंज डीआईजी, सारे जिला के डीएम और सारे जिला के एसप- एसएसपी एवं रेल एसपी को संदेश दिया है और कहा है कि दुर्गा पूजा निजी रूप से घरों में ही किया जायेगा।

दुर्गा पूजा में मंदिर या पंडाल किसी भी विशेष थीम पर आधारित नहीं किए जाएंगे साथ ही गरबा, डांडिया, रामलीला के अलावा किसी तरह का कार्यक्रम भी नहीं होगा इसके अलावा लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। नीतीश सरकार ने भी निर्देश जारी करें हैं जिसमें रावण दहन के कार्यक्रम को सार्वजनिक स्थान पर नहीं दहन किया जाएगा क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारी मात्रा में भीड़ जमा होगी और लोग न्यूनतम दूरी जो कि 6 फीट की है उसका अनुपालन नहीं करेंगे।

अगर दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51-60 के प्रावधानों के तहत धारा 188 के मद्देनजर कड़ी कार्यवाही करी जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान पूजा पंडालों के निर्माण से टेंट हाउस को काफी ज्यादा व्यवसाय मिलता था और आमदनी होती थी परंतु इस बार कोविड-19 की महामारी के कारण दुर्गा पूजा के पंडाल निर्माण पर रोक लगी है और राजधानी के टेंट कारोबारियों में मायूसी छाई है। इसकी वजह से पंडाल व्यवसायियों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है।