डेस्क: बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना से जुड़े ऐसे बहुत सारे नियम बनाए है, जो शायद आप में से बहुत कम ही लोग जानते होंगे। तो चलिए आज आपलोग को बताते हैं सिर्फ दुर्घटना में मौत के बाद परिजनों को कितना मुआवजा मिलता है।
बता दे की बिहार सरकार जिस तरह कोरोना काल में जान गंवाने वालों के व्यक्तियों को जहां 4 लाख रुपये का मुआवजा दे रही है, वहीं इसी कोरोना काल के दौरान ही एक और आम लोगों को योजना पर मुहर लगाई है, इसके तहत सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजन को 5 लाख दिए जाने का प्रावधान है। इसी योजना के तहत सड़क दुर्घटना से मौत होने पर मृतक के परिजन व घायलों को तत्काल अंतरिम मुआवजा दिया जाता है।
बता दे की विगत 15 सितंबर से मोटर वाहन दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों को 5 लाख तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपये मुआवजा का भुगतान किया जाता है, इसके लिए बिहार मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली 2021 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (संशोधन) नियमावली 2021 लागू है।
यहां जाकर आवेदन करना होगा: बता दे की सड़क दुर्घटना में मौत या जख्मी होने के दावों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था में जिला परिवहन पदाधिकारी यानी डीटीओ को दावा आवेदन दाखिल करने के लिए अधिकृत किया गया है, डीटीओ (DTO) इस काम में थाना, मेडिकल अफसर, अस्पताल वगैरह की मदद लेंगे, जहां घायल का इलाज हुआ हो या मौत की सूरत में पोस्टमार्टम।
ये है अंतिम प्रक्रिया: आवेदन की जांच अनुमंडल पदाधिकारी SDO (एसडीएम) करते हैं, जिन्हें इस नियमावली के तहत दुर्घटना दावा जांच पदाधिकारी बनाया गया है, एसडीएम (SDM) दावा से संबंधित बीमा कंपनी के नोडल अफसर को सूचना देते हैं और बीमा कंपनी उस पर सरकारी खाते (Sarkari Account) में भुगतान करती है, अगर बीमा कंपनी से मिली रकम मुआवजे की राशि से कम हुई तो बचा हुआ पैसा सरकारी फंड से दिया जाता है।