बिहार : अमीन बनने का सुनहरा मौका – 12वीं पास बन सकेंगे अमीन, जानें – कोर्ट का आदेश…

न्यूज़ डेस्क: बिहार के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो अमीन बनना चाहते हैं। दरअसल अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 12वीं पास लोग भी अमीन बन सकते हैं। जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने अपने फैसले में यह स्पष्ट किया है। इसको लेकर साल 2016-17 में अमीन की बहाली को लेकर संशोधन किया गया, उसके मुताबिक 12वीं पास उम्मीदवार भी अमीन के लिए योग्य माना जाएगा।

कोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील और चयन के बाद भी पद पर नियुक्ति नहीं होने वाले चयनित अभ्यर्थियों की हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि एकल पीठ ने वर्ष 2013 के नियम के अनुसार अमानत डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को अमीन के पद पर नियुक्त करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा कि इस पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में किए गए संशोधन की जानकारी एकल पीठ को नहीं दी गई। इसी के चलते कोर्ट ने 12वीं पास उम्मीदवारों को अमीन के पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं माना।

इससे पहले जस्टिस पीबी बजनथरी की सिंगल बेंच ने राज्य में अमीन के 1767 रिक्त पदों पर बहाली के लिए जनवरी 2020 में राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को अमीन्स के रिक्त 1767 पदों पर बहाली के लिए तीन माह में नया विज्ञापन प्रकाशित कर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता राम बाबू आज़ाद और अन्य द्वारा दायर कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीबी बजंत्री ने यह निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि विज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित योग्यता अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षिक योग्यता के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है. बिहार अमीन कैडर नियम के अनुसार उम्मीदवार को आईटीआई द्वारा अमानत डिग्री या सर्वेयर डिग्री के साथ +2 उत्तीर्ण होना चाहिए।

अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस विज्ञापन को रद्द कर दिया और राज्य सरकार को नया विज्ञापन निकालकर नियुक्ति करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा अमीन की बहाली के लिए दिए गए आदेश से यह स्पष्ट हो गया है कि अमानत डिग्रीधारी अभ्यर्थी ही नहीं, बल्कि 12वीं पास अभ्यर्थी भी इस पद पर नियुक्ति के पात्र माने जाएंगे।