बिहार में युवाओं को स्टार्टअप के लिए मिलेंगे 10 लाख रुपये, चुकाना होगा केवल 5 लाख,जानें कौन कर सकता है आवेदन

न्यूज डेस्क : बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए यह खबर वरदान साबित हो सकती है। बता दें कि नीतीश सरकार ने युवाओं के हित में युवा उद्यमी योजना नामक खास योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत कोई भी युवा बगैर किसी ब्‍याज के बिजनेस या उद्योग स्‍थापित करने के लिए 10 लाख तक रुपए तक लोन ले सकते हैं। और तो और इस योजना में लोन का आधा हिस्‍सा ही यानी केवल पांच लाख रुपए ही चुकाना होगा। बता दे की इस योजना का विस्तार पहले अनुसूचित जाति,जनजाति के लिए लॉन्च किया गया था। मगर, अब सरकार ने इस योजना के दरवाजे सामान्य और पिछड़ा वर्ग सभी के लिए खोल दिए। खास बात यह है कि राज्य की सभी महिलाएं भी मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना का लाभ उठा सकती हैं।

योजना का लाभ उठाने के लिए बस ये करना होगा: बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू किए गए हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए शिक्षित कम से कम 10+2 इंटर पास, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। जबकि, आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होने होनी चाहिए। साथ ही जिस फर्म के जरिए अपना उद्यम चलाना चाहते हैं। वो इकाई प्रोपराइटर्स शिप, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज होनी चाहिए। और यह नई इकाई होनी चाहिए। इसके साथ की निजी पेन और फर्म का करंट अकाउंट होना चाहिए।

ये हैं इस योजना की स्कीम: बता दें कि इस योजनाओं के तहत उद्योग या बिजनेस के लिए सरकार अधिकतम 10 लाख रुपये तक उपलब्ध कराएगी। जिसमें पांच लाख तक अनुदान होगा। इसके अलावा पांच लाख रुपये के ऋण पर महिलाओं को ब्याज नहीं लगेगा। जबकि युवा उद्यमियों को एक प्रतिशत का ब्याज देना होगा। सरकार के सात निश्चय-2 में इन योजनाओं का जिक्र था। बता दे की इस योजना में अब अगले 3 महीने तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी को www.udhyog.bihar.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यानी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन ही करनी होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।