यात्रीगण ध्यान दें : आज से सार्वजनिक वाहनों में खचाखच भीड़ पर परिवहन विभाग सख्त, दोषी लोगों पर कार्रवाई के आदेश

न्यूज डेस्क : कोरोना को लेकर जहां एक तरफ हाल बेहाल है वहीं दूसरी तरफ सरकार नए नए उपायों से इसे रोकने के लिए कवायद में जुटी है। ताजा मामला बिहार सरकार के परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ है, बताते चलें कि परिवहन विभाग ने सार्वजनिक वाहनों जैसे बस , टैंपो , ई-रिक्शा आदि में पान तंबाकू खैनी गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

कोरोनावायरस कारण परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों ड्राइवर व कंडक्टर एवं इसमें सवारी करने वाले यात्रियों के लिए एक लंबा चौड़ा गाइडलाइन का चिट्ठा जारी किया है। वही परिवहन विभाग के अधिकारियों ने सार्वजनिक वाहनों को हर दिन सेनीटाइज करने और अधिकतम 50% यात्रियों को ही सवारी बैठाने का निर्देश दिया। इन निर्देशों में कहा गया कि कोई भी यात्री अगर सार्वजनिक वाहन में प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे पहले उनकी हाथों को सैनिटाइज अनिवार्य रूप से करवाया जाएगा। वही इन आदेशों के पालन हेतु सभी बस स्टैंड ऑटो स्टैंड पर मजिस्ट्रेट के साथ पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की बात विभाग के द्वारा कही गई है।

इस संबंध में परिवहन विभाग ने विस्तृत गाइडलाइन भी जारी किया है, विभाग के द्वारा वाहन मालिकों के लिए , ड्राइवर कंडक्टर के लिए एवं यात्रियों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी किया गया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षक को कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन की जांच के लिए सघन अभियान चलाने की बात कही गयी है । विभाग ने नियम का उल्लंघन करने वाले दोस्ती बस मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। बताते चलें कि विगत कुछ दिनों से बिहार में हो रहे बेतहाशा कोरोना मामला की वृद्धि एवं मृत्यु के बीच सार्वजनिक वाहनों में खचाखच भीड़ देखा जा रहा है। हालांकि प्रशासनिक स्तर से इन सभी चीजों को रोकने के लिए कार्रवाई व जागरूकता चलाए जाने की बात कही जा रही है। परंतु फलाफल धरातल पर लाभदायक नहीं दिख रहा है। जिससे संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के आसार बने हुए हैं। ऐसे में परिवहन विभाग द्वारा जारी विस्तृत गाइडलाइन का सख्ती से पालन होने पर हालात बदल सकते हैं।

वाहन मालिकों के लिए

  • गाड़ियों को हर दिन धुलवाएं औ सैनिटाइज कराएं।
  • ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क ग्लव्स उपलब्ध कराएं।
  • वाहनों के अंदर संक्रमण से बचा के पोस्टर चिपकाएं।
  • वाहन के अंदर भी सैनिटाइजर की उपलब्धता हो ।
  • 50 फीसद से एक भी यात्री अधिक सवार न हो।

यात्रियों के लिए

  • सार्वजनिक वाहनों में चढ़ने से पहले सैनिटाइजर का उपयोग करें।
  • मास्क जरूर लगाएं। वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें।
  • वाहनों के अंदर पान, खैनी, गुटखा न खाएं । यत्र-तत्र न थूकें ।

ड्राइवर-कंडक्टर के लिए

  • हर यात्री को चढ़ने से पहले उपलब्ध कराएंगे सैनिटाइजर।
  • यात्रियों के चढ़ते-उतरते समय शारीरिक दूरी का कराएं पालन।
  • हर यात्री को कोरोना से बचाव का पंफलेट देते हुए जागरूक करेंगे।