डेस्क : देशभर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है और यही कारण है कि फिर से लॉक डाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है। यह लॉक डाउन 3 मई तक था लेकिन अब इसे दो हफ्तों के लिए बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। दरअसल, इस लॉक डाउन के बढ़ने की अवधि की जानकारी गृह मंत्रालय ने दी है और उन्होंने यह भी कहा है इस दौरान हवाई, रेल, मेट्रो, सड़क इत्यादि आवागमन बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज भी बंद रहेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। ग्रीन जोन में गृह मंत्रालय द्वारा छूट भी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार रेड जोन के तहत 130 जिले,ऑरेंज जोन के तहत 284 जिला, और ग्रीन जोन के तहत 319 जिलों को रखा गया है, हर सप्ताह इन जिलों का आकलन भी किया जाएगा और संक्रमित मामलों के अनुसार है जोन में बदलाव होगा।
ग्रीन जोन में किन चीजों की मिलेगी छुट : ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियों की छूट भी दी गई है। गृह मंत्रालय के अनुसार ग्रीन जोन में में बस चलेंगी नाई की दुकान सैलून समेत अन्य जरूर सेवाएं और वस्तुएं मुहैया कराने वाले संस्थान भी 4 मई तक खुल जाएंगे. लेकिन सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स इत्यादि सब बंद रहेगा।
ऑरेंज जोन में कैब की अनुमति : ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी. इसमें कैब की अनुमति होगी.लेकिन कैब ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है. ऑरेंज जोन में औद्योगिक शुरू होगी और कंपलेक्स भी खुलेंगे लेकिन में सैलून बंद रहेंगे इस बारे में विस्तृत जानकारी भी गृह मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी।
देशभर में 129 जिला रेड जोन में पूरे देश भर में 129 जिले को रखा गया है यहां पर कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट भी है। दिल्ली मुंबई भी रेड जोन में है यहां कोई रियायत नहीं मिलेगी। देश के 319 जिले ग्रीन जोन में पूरे देश भर में 739 जिले हैं जिनमें 307 अभी करोना के संक्रमण से अछूते हैं. यह 319 जिले ग्रीन जोन है. 3 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियां, दुकानों में छोटे-मोटे उद्योग परिवहन और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह से खोलने की अनुमति दे दी गई है। जिन जिलों में 21 दिनों से वायरस संक्रमण का एक मरीज नहीं आया है उन्हें ग्रीन जोन घोषित कर दिया जाता है पहले यह अवधी 28 दिनों की थी लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने घटा कर 21 दिन कर दी है।