लॉकडाउन में वाहनों के परिचालन पर पूर्णतः रोक, बिहार में बिना ई-पास के नहीं मिलेगी एंट्री, ऐसे बनायें पास

न्यूज डेस्क : बिहार में 15 मई तक के लिए सशर्त लॉक डाउन लागू किया गया है। इस दौरान राज्य भर में गैर जरूरी कामों पर सरकार ने कानून का ब्रेक लगा दिया है। माना जा रहा है इससे बहुत हद तक कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सकेगा। इस दौरान सड़क पर जरूरी सेवाओं को छोड़कर चलने बाले सभी वाहनों को पास लेना होगा । यह पास ऑनलाइन लिया जाएगा गृह विभाग के द्वारा इसके लिए नियम जारी किया है।

घर बैठे ऑनलाइन ऐसे बनाएं पास बताते चलें कि 5 मई से सार्वजनिक परिवहन, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े वाहन, अनुमान्य कार्यों से सम्बन्धित कार्यालयों के सरकारी वाहन, एवं उनके कर्मियों के निजी वाहन, ई पास प्राप्त निजी वाहन, तथा सभी प्रकार के मालवाहक वाहन को छोड़ कर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रखने का निदेश निर्गत है। किसी विशेष कार्य हेतु निजी वाहन के परिचालन हेतु जिला प्रशासन द्वार ई-पास निर्गत करने की ऑनलाईन व्यवस्था की गई है। जरूरी पड़ने पर वाहन मालिक serviceonline.bihar.gov.in पर यह सेवा प्राप्त कर सकते हैं। उक्त लिंक पर क्लिक करने से आवेदन पत्र आयेगा।

जिसमें आवेदक के द्वारा सभी अनिवार्य सूचनाएँ भरा जाना आवश्यक है। आवेदक आवेदन पत्र पूरे तरीके से देखने के बाद (Preview) आवश्यक कागजात संलग्न कर Submit बटन पर क्लिक कर आवेदन भर सकते हैं । जिला प्रशासन के द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात ई-पास निर्गत किया जाएगा, जिसकी सूचना आवेदक के रजिस्टर्ड ई-मेल / मोबाईल पर लिंक के माध्यम से प्राप्त होगा। आवेदक के द्वारा निर्गत ई-पास का प्रिन्ट लेकर उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए संबंधित कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।