बिहार में उद्योग के लिए सरकारी जमीन लेना हुआ आसान, BIADA की भूमि के लिए 1 एकड़ तक कोई टर्नओवर नहीं..

न्यूज़ डेस्क: राज्य में उद्योग लगाने हेतु औद्योगिक एरिया में भूमि की कमी होने की बात कही जा रही थी। नए उद्यमी बहुत ही दिनों से भूमि आवंटन नीति का प्रतीक्षा कर रहे थे। अब बिहार सरकार के निर्देश पर बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) ने बिहार में उद्योगपतियों और नए स्टार्टअप को आकर्षित करने के लिए नई भूमि आवंटन नीति बनाई है। मलूम हो कि नई नीति बनने से नए उद्यमियों को भूमि देना काफी सरल हो जाएगा। इस संबंध में बियाडा के द्वारा दिशा निर्देश भी तैयार किया गया है। इस आवंटन नियम के मुताबिक 21780 वर्ग फुट का भूखंड सूक्ष्म और स्टार्टअप इकाइयों की स्थापना के लिए उपलब्ध होगा।

5 श्रेणी में बांटा गया है: बता दे की नई भूमि आवंटन नीति के तहत पूरी भूमि को 5 श्रेणियों में बांट दिया गया है। वहीं नई भूमि आवंटन नीति के तहत 25 प्रतिशत भूमि आधा एकड़ जमीन के रूप में आवंटित की जाएगी। साथ ही 75 फीसदी जमीन को जरूरत के अनुसार आवंटित की जानी है। साथ ही नई और छोटे उद्यमियों हेतु अच्छी बात यह है कि एक एकड़ से थोड़ी कम भूमि की आवश्यता है उस उधमियों के लिए किसी प्रकार टर्नओवर की आवश्यता नहीं है।

जाने-कितनी भूमि के लिए क्या है नियम:- नई भूमि आवंटन नीति के तहत यदि एक एकड़ से कम भूमि की जरूरत है तो टर्नओवर की आवश्यकता नहीं है। वही 1 से 2 एकड़ हेतु 2 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना पड़ेगा। 2 से 5 एकड़ में 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होगा। यदि 5 से 10 एकड़ भूमि चाहिए तो 20 करोड़ का टर्नओवर होना आवश्यक है। 10 से 20 एकड़ हेतु 25 करोड़ के टर्नओवर की अवश्यकता है। इसके अलावा 20 एकड़ से ज्यादा के लिए 50 करोड़ के टर्नओवर होनी होगी।

BIADA ने भी तय की प्रोसेसिंग फीस:- BIADA ने नई भूमि आवंटन नीति के तहत जमीन की माप के अनुसार प्रसंस्करण शुल्क भी निर्धारित किया है। 0.25 एकड़ से ज्यादा के लिए 1 हजार रुपये फीस देनी होगी। 0.25 से 0.5 एकड़ के लिए शुल्क राशि 5 हजार होगी। वहीं, 0.5 एकड़ से 2 एकड़ की भूमि के लिए 10 हजार रुपये, 2 से 5 एकड़ की भूमि के लिए 15 हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा।