COVID-19: Bihar में Corona का कहर जारी, फिर से 1 से 16 अगस्त तक Lockdown, जानिए गाइडलाइन्‍स

डेस्क : कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए राज्य भर के शहरी इलाकों में आगामी 1 से 16 अगस्त तक के लिए और भी सख्ती बरतने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से देशभर में जारी प्रतिबंधों के साथ अनलॉक-3 के गाइडलाइन और एडवाइजरी जारी रखने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेशानुसार सभी राज्य सरकारों को अपने स्तर पर संक्रमित क्षेत्रों का आंकलन करते हुए निपटने को जरूरी फैसला लेने की बात कही गयी है।

जिला प्रशासन अपने स्तर से अपने क्षेत्र की स्थिति के मुताबिक हालात को काबू में रखने के फैसले ले सकते हैं। रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. जबकि, एनएच पर सामान ढोने वाले वाहनों को आने-जाने की अनुमति रहेगी। बताते चलें कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद गुरुवार को लॉकडाउन की अवधि एक से सोलह अगस्त तक बढ़ाने का फैसला लिया गया. फिलहाल 31 जुलाई तक प्रदेश के शहरी इलाकों में लॉकडाउन प्रभावी है.

बिहार के राज्य मुख्यालय के अलावा सभी जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय और सभी नगर निकाय क्षेत्रों में सख्ती बरतने का आदेश है. इसमें यह कहा गया है कि केंद्र और राज्य के सभी तरह के कार्यालयों के अलावा लोक उपक्रमों में 50 फीसदी कर्मी को ही आने की अनुमति रहेगी.

ये सब खुले रहेंगे देख लें लिस्ट में क्या क्या शामिल है इसके दायरे से जरूरी और आपात सेवाओं से जुड़े कार्यालयों मसलन पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, चुनाव, कारा, जिला प्रशासन, ट्रेजरी, बिजली, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य, खाद्य, जल संसाधन, कृषि, पशुपालन, म्यूनिसिपल कार्यालय, समाज कल्याण, वन एवं पर्यावरण समेत अन्य को बाहर रखा गया है. सभी अस्पताल, दवा दुकानों, क्लिनिक समेत इससे जुड़े अन्य सभी सेवाएं भी पूरी तरह से खुली रहेंगी.

जबकि, निजी कार्यालयों को 50 फीसदी स्टॉफ की क्षमता के साथ चालू रखने को कहा गया है. जबकि, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल समेत अन्य चीजें बंद रहेंगी. रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा पहले की तरह होम डिलेवरी सिर्फ करेंगे. दुकानें और अन्य जरूरी चीजें जिला प्रशासन के दिशा-निर्देश के आधार पर खुलेंगी. यातायात पर बदस्तूर प्रतिबंध लागू रहेगा. वहीं, सभी तरह के निर्माण कार्य और इनकी सामाग्रियों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी. सभी कोचिंग और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. कृषि कार्यों से जुड़े दुकानें खुली रहेंगी.