बिहार पंचायत चुनाव : लॉटरी से होगा जीत का फैसला, जानें- आयोग की नई गाइडलाइंस..

न्यूज डेस्क : आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। पूरे राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की गयी । इस दौरान आयोग ने अगले 15 दिन में कभी भी पंचायत चुनाव पंचायत चुनाव की घोषणा किये जाने का संकेत दे दिया है।

इसी बीच आयोग ने एक और नई गाइडलाइंस जारी की है। जिसमें कहा गया है कि पंचायत चुनाव के दौरान अगर, 2 या उससे अधिक उम्मीदवारों को बराबर वोट हासिल होते हैं तो जीत का फैसला लॉटरी के माध्यम से होगा।आयोग के अनुसार, निर्वाची पदाधिकारी उम्मीदवारों के बीच लॉटरी निकालेंगे और जिस उम्मेदवार के पक्ष में लॉटरी निकलेगी, उसे एक अतिरिक्त वोट प्राप्त हुआ माना जाएगा।इसके आधार पर ही निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा।

उम्मीदवारों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा: आयोग से मिली जानकारी के अनुसार, चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद निर्वाचित पदाधिकारी ऐसे उम्मीदवार, जो निर्वाचित हुआ है। उसे प्रपत्र 22 में निर्वाचन प्रमाण पत्र देगा। इसके बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी विधिवत निर्वाचित व्यक्तियों की लिस्ट जिला गजट में प्रकाशित करेगा और उसकी एक-एक कॉपी आयोग और निदेशक, पंचायत राज्य को भेजेगा। उसके बाद उम्मीदवार या उसकी अनुपस्थिति में उसके चुनाव एजेंट या काउंटिंग एजेंट द्वारा वोटों की रिकाउंटिंग को लेकर लिखित आवेदन देना होगा। इसके लिए आवेदन के साथ रिकाउंटिंग कराए जाने के आधार सहित निर्वाचित पदाधिकारी और उसके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दिया जा सकेगा।