बिहार पंचायत चुनाव : पंचायतीराज विभाग ने पंचायतों के खातों पर लगी रोक को हटाई , जाने पूरा मामला

न्यूज डेस्क : सरकार के ओर से आदर्श आचार संहिता के दौरान राशि के उपयोग पर बीते बृहस्पतिवार को नया निर्देश जारी किया गया है। इसके अनुसार पंचायतीराज विभाग द्वारा संचालित हर एक महत्वपूर्ण योजनाएं, जिसका क्रियान्वयन आरंभ हो चुका है, उसके कार्यों एवं राशि के भुगतान से संबंधित सारी रोक हटायी जा रही है। मालूम हो कि रोक इस शर्त पर हटाई गई है कि कार्य करने के क्रियान्वयन, अनुश्रवण व धनराशि भुगतान पंचायतीराज भिभाग के स्तर से निर्गत आदर्श आचार संहिता का पालन करने के साथ सुनिश्चित किया जाए। इस विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा के द्वारा बृहस्पतिवार को यह आदेश जारी किया गया है।

इसके पहले 24 अगस्त को बिभाग के स्तर से क्रियान्वित की जानेवाली सभी योजनाओं का निर्देश जारी किए गये थे। इस निर्देश में पंचायती राज विभागों के तरफ से क्रियान्वित योजनाएं जिसका चयन ग्राम पंचायत के जरिए होता है और जिससे चुनाव भी काफी प्रभावित हो सकता है, उसपर रोक लगी थी। बतादें कि इसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, 15वें वित्त आयोग से मिले राशि से पंचायती राज संस्थाओं की ओर से संचालित योजनाएं, मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना, ग्रामीण इलाकों में स्ट्रीट लाइट योजना आदि शामिल थी।इनके चयन में पंचायतीराज विभागों के प्रतिनिधियों की किसी न किसी रूप से संलिप्तता है। इस नवीन निर्देश के अनुसार इन योजनाओं में अगर पहले से स्वीकृत हैं और जिनका चयन शुरू हो गया है, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन ऐसे योजना जिसका कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन यूजनाओं पर पूर्णरूप से रोक रहेगी।