बिहार पंचायत चुनाव 2021: अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं हैं तो यहां जल्द करें आवेदन

डेस्क : बिहार में अप्रैल-मई 2021 के बीच होने वाले ग्राम पंचायतों के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने बूथ स्तर पर मतदाताओं की सूची तैयार करने में लग चुकी है। साथ ही, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी जरूरी दिशा-निर्देश भी जारी किए जा चुके हैं। प्रमंडलवार होने वाले पंचायत चुनाव में संभावना है कि चुनाव कुल 9 चरणों में हों। दरअसल चुनाव आयोग ने ग्रामीण मतदाताओं से मतदाता सूची प्रारूप को देखकर आश्वस्त होने को कहा कि उनका नाम है या नहीं साथ ही यदि हैं तो सही रूप से आया है या नहीं।

ऐसे में अगर आपके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं तो अब भी आप अपने पंचायत की वोटर लिस्ट में डलवा सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्वाचन आयोग के अनुसार यदि मतदाता सूची में नाम नहीं है तो प्रपत्र घ में आवेदन करें। अपने आवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां देकर उसकी प्राप्ति रसीद ले लें। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अगर किसी व्यक्ति का नाम विधानसभा की मतदाता सूची में है, तो उसका नाम ग्राम पंचायत की मतदाता सूची में अवश्य रहेगा।

आयोग के अनुसार वैसे व्यक्ति जो 01 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं। वे भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर आवेदन प्रपत्र घ में दे सकते हैं। मालूम हो कि 01 फरवरी 21 के बाद दावा एवं आपत्तियां किसी भी स्तर पर प्राप्त नहीं की जाएंगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची में नाम शामिल करने या सुधार को लेकर कोई भी आवेदन आयोग को नहीं भेजे क्योंकि इसमें वक्त लग सकता है।

बिहार राज्य निर्वाचन आयोग(Bhar Election Commssion) पंचायत आम चुनाव 2021(Bhar Panchyat chunav 2021) को लेकर प्रारूप प्रकाशन के दौरान ही मतदाता सूची में संशोधन की कार्रवाई करेगी। मतदाता (Voter list) का प्रारूप प्रकाशन पंचायत, प्रखंड व जिला स्तर पर किया जाएगा। आयोग के निर्देश के अनुसार 19 जनवरी 21 से 01 फरवरी 21 तक पंचायत मतदाता सूची (Panchyat Voter list) में संशोधन संबंधी दावा एवं आपत्तियां प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से या आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन दी जा सकेगी।