बिहार : जिन प्रवासियों के पास बिहार का बैंक खाता होगा उन्ही को मिलेगा सहायता राशि का लाभ

डेस्क : प्रवासी बिहारियों को सहायता देने में बिहार सरकार रोज नए-नए पेंच लगा रही है। सरकार ने अब घोषणा की है कि आर्थिक मदद सिर्फ उन्हीं प्रवासियों को मिलेगें जिनका बैंक अकाउंट बिहार के अंदर होगा। सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जिन प्रवासियों का बैंक अकाउंट बिहार के बाहर होगा उन्हें कोई सरकारी सहायता राशि नहीं मिलेगी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी जिले के डीएम को आदेश जारी कर कहा है कि वह इस नए गाइडलाइन को फॉलो करें।

सभी डीएम को कहा गया है कि प्रवासियों की रेल किराए के अलावा 500 रूपए या कम से कम 1000 की रकम बैंक खाते में दिया जाना है। लेकिन सभी तथ्यों पर विचार के बाद यह फैसला लिया गया है कि केवल उन्हीं प्रवासियों को सहायता राशि मिलेगा जिनका बैंक अकाउंट बिहार में है। सरकार के इस नए गाइडलाइन के आदेश के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी आर्थिक मदद से वंचित हो जाएंगे।

जानकारी के मुताबिक, प्रखंड क्वारंटीन कैंपो में 14 दिन रहने के बाद ही मजदूरों को यह सहायता राशि मिलेगी। आपदा प्रबंधन ने मजदूरों से संबंधित पूरी विवरणी एक फॉर्मेट में लेने को कहा है। इसमें मजदूर से संबंधित पंचायत,प्रखंड व जिला का नाम के अलावा कैंम्पो में उनके हुए पंजीकरण संख्या का भी ब्योरा देना होगा। साथ ही लाभार्थी का बैंक खाता , मोबाइल , रेल , टिकट संख्या , रेल किराया का भी ब्योरा देना होगा। मजदूरों ने कहां से कहां तक की यात्रा की और किराया कितना लगा, इसी के आधार पर उनको यह राशि मुहैया कराई जाएगी। जिलाधिकारी इस ब्योरा को आपदा सम्पूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कराएगें,जिसके आधार पर मजदूरों को सहायता राशि दी जाएगी।