Unlock 2.0: कोरोना को लेकर बिहार सरकार का बड़ा फैसला, नई गाइडलाइन में नए नियम को जान लीजिए

डेस्क : बिहार में जिस तेजी से कोरोना वायरस ने रफ़्तार पकड़ा है वाकई में चिंता का विषय बना हुआ है। हर रोज मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है कोरोना का कहर बिहार में लगातार जारी है नए-नए मामले सामने आने से सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। यही कारण है कि बिहार में आज से अनलॉक-2 शुरू हो गया है और सरकार का यह फैसला है कि जो भी बिना मास्क के दुकान या मॉल खोलेगा उसे बंद कर दिया जाएगा। केंद्र के सभी प्रधानों को राज्य सरकार ने लागू किया। मास्क को लेकर आज से सरकार की ओर से सख्ती की जाएगी।

आज रात 10:00 बजे से लेकर 5:00 बजे तक कर्फ्यू लागू होगा, साथ ही सर्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा, बिना मास्क के पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। शॉपिंग मॉल दुकान में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में बिना मास्क मिलने पर उसे सील कर दिया जाएगा। गृह विभाग के अपर सचिव आमिर सुबहानी की ओर से यह निर्देश जारी किया गया है।

जिलाधिकारी को दिया कार्रवाई करने का अधिकार राज्य सरकार ने अनलॉक-2 को लेकर जिलाधिकारि को यह कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। सोमवार को जारी दिशानिर्देश के आलोक में यह गृह विभाग ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। इस संबंध में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के सभी प्रावधान पूरे बिहार में 31 जुलाई तक लागू रहेंगे। संबंधित, प्रतिष्ठान, वाहन के मालिकों और कर्मियों -चालकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह बिना मास्क के लोगों को एंट्री नहीं दे साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि जिला प्रशासन अथवा पुलिस द्वारा जांच के क्रम में इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो संबंधित जिलाधिकारि उस शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यवसाय प्रतिष्ठान अथवा वाहन का परिचालन बंद करने के लिए अधिकृत होंगे।