ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट को लेकर बिहार सरकार ने दी बड़ी राहत, जानिए

डेस्क : विश्व भर में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में कोरोना के कहर पर बाढ़ का जोरन परने से सूबे में स्थिति भयावह हो गयी है। इसको देखते हुए बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे गाड़ियों के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वैसे लोग जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाली है एवं इनके वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका है, अब वो 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा।

परिवहन विभाग, बिहार सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है। अब वैसे लोगों को राहत मिलेगी जिन लोगों के दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई होगी, उनसे फाइन का चालान नहीं काटा जाएगा। बताते चलें कि इस बात को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार ने दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब बिहार सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया।

तीसरी बार बढ़ी है वैधता : कोरोना के कारण इससे पहले उक्त आदेश से सम्बन्धित दस्तावेजों की वैलिडिटी 30 जुन तक बढ़ाया गया था, फिर दूसरी बार यह तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया अब तीसरी बार 31 दिसंबर 2020 तक उक्त दस्तावेज वैध माने जाएंगे।