बिहार सरकार ने बदला नियम, 15 जून से बिहार में क्वारंटाइन कैंप बंद, जाने क्या है नया नियम

डेस्क : बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। 15 जून से राज्य में क्वारंटाइन सेंटर बंद करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही 1 जून के बाद आने वाले श्रमिकों का पंजीकरण भी बंद करने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि 3 जून से आपता राहत केंद्र भी बंद हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर कहा कि 1 जून के बाद सिर्फ उन्हीं श्रमिकों का पंजीकरण होगा जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आयेगें। आपदा प्रबंधन के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जून से केंद्र सरकार की ओर से अनलॉक वन में मिली छूट के बाद प्रवासी मजदूरों के मामले में कुछ जरूरी संसोधन किया गया है।

प्रधान सचिव ने कहा कि आपदा राहत केंद्र और सीमा आपदा राहत केंद्रों को 3 जून से बंद किया जायेगा। बता दें कि इन्हीं केंद्रों से रिक्शा-ठेला चालक यो अन्य जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाता था। बिहार सरकार ने 1 जून तक सभी राज्यों से प्रवासियों को भेजने का अनुरोध किया था । इसीलिए इसके बाद स्पेशल ट्रेनों से आए प्रवासियों को कैंप में रखा जायेगा। लेकिन 15 जून तक किसी भी हाल में इन कैंपो को बंद कर दिया जायेगा। बता दें कि 1 जून से सामान्य ट्रेनों और सार्वजनिक परिवहन का परिचालन शुरू हो रहा है। जिसको देखते हुए सरकार ने यह तय किया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आ रहे यात्रियों के अलावा किसी अन्य साधन से आ रहे लोगों को 1 जून के बाद से क्वारंटाइन कैंपों में नहीं रखा जाएगा।