बिहार सरकार ने अपनाया केंद्र मॉडल, अब रोज खुलेंगी दुकानें, जानिये क्या है नया नियम

डेस्क : कोरोना को लेकर पिछले दो महीनों से भारत पूरी तरह बंद था। केंद्र सरकार ने 1 जून से काफी रियायते देते हुए लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है। राज्य में यातायात खुलने के साथ-साथ अब बाजारों को भी खोल दिया गया है। अब सभी दुकानें सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक खुलेंगी। पटना के डीएम ने बताया कि अभी तक दुकाने 6 बजे तक खुलती थी लेकिन अब रात 9:00 बजे से सुबह 5:00 तक कर्फ्यू रहेगा। इस वजह से सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेगी। साथ ही सप्ताह में 3 दिन दुकानें खोलने का ऑड-इवेन की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। सभी शॉपिंग कंपलेक्स की दुकानें अब रोजाना खुलेगी और पहले की तरह दवा दुकानें 24 घंटे खुली रहेगी। इसके अलावा अन्य सभी प्रकार की दुकाने 9 बजे बंद हो जाएगी।

8 जून के बाद खुल जाएंगे सभी मॉल राजधानी पटना के सभी मॉल 8 जून से खुलेंगे। डीएम ने निर्देश जारी किया है कि पटना के सभी मॉल 8 जून से खुलेंगे।

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक कंटेनमेंट जोन में यह लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 30 जून तक कर दी गई है। यहां किसी प्रकार की छूट नहीं होगी यहां केवल आवश्यक सेवाएं बहाल रहेगी यानी इन इलाकों मे मेडिकल और जरूरी सेवाएं ही बहाल रहेंगे बाकी सभी दुकान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में खाना खाने की अनुमति 8 जून के बाद

8 जुन के बाद पटना में रेस्टोरेंट भी खुलेंगे और रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति भी मिलेगी। फिलहाल मिठाईयां अन्य खाद्य सामग्री आप घर ले जा सकते हैं। ऐसी सभी दुकानें होम डिलीवरी भी कर सकती है डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होटल या रेस्टोरेंटे मिठाई की दुकानों में अक्सर भीड़ होती है इसलिए भीड़ पर निगरानी रखें। उन्होंने 8 जून के पहले इनके बारे में जानकारी भी मांगी है।
अब निजी वाहनों को नहीं होगी पास की जरूरत

राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को अब पास की जरूरत नहीं होगी। लोग अपने वाहनों को लेकर अपना काम करने आ- जा सकते हैं। इस नियम से पहले लोगों को राज्य से बाहर आने जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती थी लेकिन अब यह प्रतिबंध प्रशासन हटा लिया है। लॉकडाउन में इतनी छूट मिलने से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी लेकिन इन सबके बीच लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना अनिवार्य होना चाहिए।