बिहार में नशीले पदार्थों पर कसी जायेगी नकेल, शराब के बाद अब खैनी ठोकने वालों पर पुलिस की पैनी नजर

डेस्क: नशीले पदार्थों पर बिहार सरकार लगातार नकेल कस रही है। इसी क्रम में शराबबंदी के अब तंबाकूबंदी की बारी है। यानी की अब राज्य में खैनी ठोंकने, गुटखा चबाया या सिगरेट जलाने पर आपकी खैर नहीं। वैसे ये प्रतिबंध हर जगह पर लागू नहीं किए जायेंगे। और गुटखा पर राज्य में काफी पहले से पूर्णतः प्रतिबंध लगा गया है। इतना ही नहीं सार्वजनिक स्‍थल पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं। जिसके बाद बिहार के पुलिस थानों में आप खैनी भी नहीं ठोंक सकते हैं।

थानों में लगेगा तंबाकू मुक्‍त क्षेत्र का बोर्ड : अब यदि किसी ने भी थाने में खाकी वर्दी, खादीधारी और फरियादी किसी ने खैनी ठोंकी, गुटखा चबाया या सिगरेट के छल्ले उड़ाए तो उस पर दौरान करवाई की जाएगी। इस बारे में अपर पुलिस महानिदेशक जितेंद्र कुमार ने राज्य के सभी थानों को तम्बाकू मुक्त परिसर घोषित कर दिया है। राज्य मुख्यालय सहित सभी थानों व भवनों पर अनिवार्य रूप से तम्बाकू मुक्त परिसर का बोर्ड लगाया जाएगा।

साथ ही हर थाना क्षेत्र में कोटपा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए एक उप निरीक्षक को नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति होगी। जिसके बाद तंबाकू के खिलाफ पुलिस प्रशासन पूरी साघनता से जागरूकता और छापेमारी अभियान चलाएगी। एडीजी जितेंद्र कुमार ने इस बारे में पटना में राज्‍य के सभी जिलों से आए पुलिस उपाधीक्षक व वरीय पुलिस निरीक्षकों को तम्बाकू सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई।

तंबाकू छोड़ने के लिए दिए गए टिप्‍स : एडीजी जितेंद्र कुमार द्वारा बिहार पुलिस मुख्यालय और सरकार के तकनीकी सहयोगी सीड्स द्वारा वरीय पुलिस अधिकारियों को तम्बाकू नियंत्रण के गुर बताने के लिए पुलिस मुख्यालय सदर पटेल भवन में आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। कार्यशाला में अधिकारियों को कोटपा 2003 के विभिन्न प्रविधानों के अनुपालन का प्रशिक्षण दिया गया।

खतरे भी किए जाहिर : इसके अलावा सीड्स के कार्यपालक निदेशक दीपक मिश्र ने तम्बाकू सेवन से होने वाले खतरों से भी लोगों को सचेत किया। साथ ही इसके नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में भी बताया और सरकार द्वारा उठाए कदमों की जानकारी दी। द यूनियन के तकनीकी सलाहकार डा. अमित यादव ने तम्बाकू नियंत्रण के कानूनी प्रविधानों की बारीकी की जानकारी दी।