Bihar Panchayat Chunav 2021 : मतदाता को पोलिंग बूथ तक वाहनों पर लाये तो होगी कार्रवाई, आयोग का ये है गाइडलाइन

न्यूज डेस्क : बिहार में पंचायत चुनाव का समय ज्यों ज्यों नजदीक आ रहा है , संभावित उम्मीदवारों और सिटिंग जनप्रतिनिधियों के दिलों की धड़कन तेज होने लगी है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा भी तरह तरह के नियम कानून और गाइडलाइन उम्मीदवारों के लिए जारी किया जा रहा है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 के दौरान मतदान के लिए मतदाताओं को वाहन से लाने वाले उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जिलों को आदर्श आचार संहिता के पालन पर जोर दिलवाया जा रहा है। साथ ही, आयोग ने इसका पालन सभी उम्मीदवारों से करने की अपेक्षा की है। पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को रिश्वत या इनाम देने पर भी कार्रवाई का निर्देश दिया है। आयोग के मुताबिक उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के तहत अपराध की श्रेणी में आते हो और घोषित हों। आयोग के अनुसार इस प्रकार के कार्यों में ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पंफलेट या परिपत्र निकालना, जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो, किसी उम्मीदवार के चुनाव की संभावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो झूठ हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हों, शामिल है।

उक्त सभी चीजों को चूनाव में किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों को याद रखने की जरूरत है। दूसरी तरफ आयोग पंचायत चुनाव में अवैध शराब के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त है। आयोग के मुताबिक बिहार सरकार द्वारा संपूर्ण बिहार में शराबबंदी लागू की गयी है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाएगी और न ही उसे किसी को वितरित किया जाएगा। प्रत्येक उम्मीदवार को अपने कार्यकर्ताओं को भी ऐसा करने से रोकना होगा, अन्यथा कानूनी करवाई और आदर्श आचार संहिता की करवाई तय होगी ।