बिहार में करीब 3.50 लाख शिक्षकों की होगी बहाली, नियोजन के नियमों में होगा बदलाव, जानिए

न्यूज डेस्क: बिहार की जर्जर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास क्या जा रहा है। इसी कड़ी में विभाग ने शिक्षक नियोजन नियमावली में बदलाव की तैयारी में है। इस बदलाव के तहत अच्छे शिक्षक को नियुक्त करने का उद्देश्य, ताकि राज्य का भविष्य उज्जवल हो सके। इसके लिए कुछ आमूल बदलाव किए जाएंगे। इसके अलावा बता दें कि शिक्षकों की 3 लाख 38 हजार पद रिक्त है, जिस पर जल्दी बहाली होगी।

राज्य सरकार शिक्षक नियोजन नियमावली, 2020 में जो बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत शिक्षक नियोजन और नियोजन इकाई की प्रक्रिया को केंद्रीकृत किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं को या तो इससे अलग कर दिया जाएगा या उनकी भूमिका सीमित कर दी जाएगी। संशोधित नियमावली को जल्द ही कैबिनेट में पेश करने की तैयारी है।

बीपीएससी ले सकती है ये जिम्मादारी

बताया जा रहा है कि सभी अभ्यर्थियों को केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वे वरीयता क्रम में विभिन्न नियोजन इकाइयों के लिए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र लेने, उनका साक्षात्कार (अथवा परीक्षा), काउंसिलिंग एवं मेरिट सूची जारी करने की प्रक्रिया केन्द्रीकृत होगी। यह जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग को दी जा सकती है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग के साथ हुई बैठक में कई शिक्षक संगठनों ने शिक्षक नियोजन को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को इससे मुक्त करने का सुझाव दिया था।

नियमावली में सुधार

बीते शुक्रवार को मदन मोहन झा स्मृति सभागार में आयोजित इस समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री प्रो. चंद्रशेखर ने विभागीय अधिकारियों को दो टूक कहा कि सातवें चरण से पहले नियमों में संशोधन जरूरी है। ताकि अच्छे शिक्षकों का चयन किया जा सके। प्रो. चंद्रशेखर ने विभाग की अन्य योजनाओं की भी जानकारी ली।