बिहार पंचायत चुनाव से पहले वर्तमान मुखियाओं के लिए बड़ा आदेश , 2020 का ऑडिट पूरा नहीं होने पर नहीं लड़ सकेंगे चुनाव

बिहार में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं और इसके लिए सभी भावी प्रत्याशियों ने तैयारियां भी चालू कर दी हैं। चुनाव को लेकर बिहार निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग ने भी कई तरह के आदेश निकाले हैं। इसी क्रम में पंचायती राज्य विभाग ने वर्तमान समय में कार्य कर रहे मुखियाओं के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक जिन मुखियाओं का 2020 का ऑडिट नहीं पूरा हुआ है , वे पंचायत चुनाव 2021 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे।

घोषित किये जायेंगे अयोग्य- पंचायती राज्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा के मुताबिक जिन वर्तमान मुखियाओं ने वित्तिय वर्ष 2020 तक का ऑडिट नहीं पूरा किया है , उनको सरकार अयोग्य घोषित करेगी। अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वे पंचायत चुनाव 2021 में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक पंचायती राज्य अधिनियम के तहत समय से ऑडिट पूरा करवाना आवश्यक है और अगर कोई ग्रॉस प्रॉफिट विफल हो जाता है तो यह वैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में विफलता होगा। इसलिए वैसे सभी मुखिया जिनका 31 मार्च 2020 तक के ग्रॉस प्रॉफिट का ऑडिट पूरा नहीं हुआ है, उन्हें अयोग्य घोषित किया जाएगा।

पंचायत चुनाव में हो रही है देरी- गौरतलब है कि कोरोना औऱ ईवीएम खरीद में देर होने की वजह से पंचायत चुनाव के तारीखों के ऐलान में देरी हो रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया है कि इस बार का पंचायत चुनाव ईवीएम से करवाया जाएगा , लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम खरीद के लिए अनुमति नही देने की वजह से इसको खरीदने में समय लग रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने ईवीएम खरीद में तेजी लाने के लिए पटना हाइकोर्ट का भी रुख किया है , जहाँ अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले यह ऐलान किया था कि इ