बिहार में इस योजना के तहत शादी करने पर मिलेंगे पूरे 3 लाख रूपए, जानिए- कैसे मिलेगा लाभ?

न्यूज़ डेस्क: आज जमाना भले ही चांद तक पहुंच गया हो परंतु आज तक कुछ पुरानी परंपराएं व मानसिकता है ही जिसको समय के साथ बदलने की जरूरत है। इसमें एक बड़ी समस्या यह है कि अंतरजातीय व अंतरधार्मिक शादी का ना होना। इसमें सबके अपने-अपने विचार हैं।

कई ऐसी घटना देखने को मिले हैं जिसमें एक जाति के ना होने के विवाह में विघ्न बाधा आने से बड़ी समस्या भी उत्पन हो जाती है। हालांकि, इस प्रकार की सोच से उबरने हेतु सरकारें प्रयास करती रहती हैं। इस संबंध में कई तरह की योजनाओं को लाया जाता है। ऐसे में बिहार सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना व मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना लाया गया है। इस अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना व मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत दूसरे जाती में विवाह करने पर राज्य सरकार के तरफ से आर्थिक मदद की जाती है। मालूम हो कि इस अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के जरिये राज्य सरकार दूसरे कास्ट में शादी करने वाले जोड़े को आर्थिक मदद के तौर पर 2.5 लाख रुपए तक प्रदान करती है।

इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए, लाभार्थी को ₹10 के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक पूर्व-मुद्रांकित रसीद जमा करनी होगी। इसके उपरांत उनके बैंक खाते में RTGS या NEFT के जरिए 1.5 लाख रुपये भेजे जाएंगे। 1 लाख की शेष राशि 3 साल के लिए सावधि जमा के रूप में तय की जाएगी। 3 साल बाद सावधि जमा की राशि और उस पर अर्जित ब्याज विवाहित जोड़े को दिया जाएगा।

इसके अलावा मुख्यमंत्री निशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अगर विवाहित दंपति में से कोई एक विकलांग है तो ₹100000 मिलता है। अगर दूल्हा और दुल्हन दोनों विकलांग हैं तो ₹200000 और अगर दूल्हा-दुल्हन विकलांग हैं और साथ ही अंतर्जातीय विवाह भी कर चुके हैं, तो उन्हें ₹300000 रुपये मदद के तौर पर प्रदान की जाती है। बतादें कि इस योजना का फायदा इस योजना का लाभ तभी मिलता है, जिनकी यह पहली शादी हो।