क्या आप जानते है बिहार सरकार इलाज के लिए देती है लाखों का अनुदान, जानिए – कैसे मिलेगा लाभ..

डेस्क : बिहार सरकार असाध्य रोगों से ग्रसित वैसे लोग जिनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत आर्थिक सहायता भी देती है. इसके तहत 14 असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए राशि भी मुहैया करायी जाती है. इसमें राज्य के बाहर इलाज कराने पर भी सहायता भी दी जाती है. इस योजना के तहत 20 हजार रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की सहायता दी जाती है.

14 बीमारियों के इलाज के लिए दी जाती हैं सरकारी सहायता

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष कमेटी के अनुशंसा पर सूची में शामिल 14 बीमारियों के अलावा भी अन्य दूसरी असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकार की तरफ से 1 लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है. योजना के तहत सालाना कम आय व राज्य की सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज कराने वाले रोगी को सहायता भी दी जाती है. इन अस्पतालों से इलाज के लिए दूसरे राज्य में रेफर करने वाले रोगी को भी हृदय रोग कैंसर, कुल्हा रिप्लेसमेंट, घुटना रिप्लेसमेंट, एसिड अटैक से जख्मी बोन मैरो ट्रांसप्लांट, हैपेटाइटिस, ट्रांसजेंडर सर्जरी, नेत्र रोग सहित 14 तरह की असाध्य बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी सहायता भी दी जाती है.

अनुदान के लिए कुछ जरूरी बातें

अनुदान के लिए रोगी बिहार का नागरिक होना चाहिए. रोगी की प्रतिवर्ष 2.5 लाख रुपये से कम हो व रोगों से संबंधित इलाज राज्य सरकार के अस्पताल एवं CGSH से मान्यता प्राप्त अस्पताल में होना चाहिए. स्वास्थ्य प्रबंधक लल्लन प्रसाद ने बताया कि आवेदन के लिए मरीजों के परिजनों को सक्षम पदाधिकारी की तरफ से निर्गत आवास प्रमाणपत्र DM SDO या अंचलाधिकारी से निर्गत आय प्रमाणपत्र तथा राज्य सरकार के अस्पताल या CGSH से मान्यता प्राप्त अस्पताल के इलाज का पर्चा और मूल अनुमानित राशि के कागजात जमा करने होते हैं. एक आजाद राज्य के सचिवालय स्थित स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख को ही देना होता है. इसके बाद योजना के प्राधिकार कमेटी की तरफ से आवेदक को बुलाया जाता है और जांच-पड़ताल के बाद ही धनराशि अनुमोदित की जाती है