8 साल पुरानी गाड़ी के मालिकों को झटका, ग्रीन टैक्स प्रस्ताव को मिली मंजूरी – जाने कितना लगेगा चार्ज

डेस्क : देश की सरकार राज्य में नियम कानून के तहत हर संभव कोशिश करती है कि वह जनता को सुरक्षा एवं साधन प्रदान कर सके जिससे आम जनमानस का विकास हो लेकिन इस प्रयास में कई बार ऐसा होता है कि औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर पर्यावरण की सुरक्षा नहीं हो पाती जिसके चलते अब सरकार ने ठोस रणनीति अपनाई है।

केंद्र सरकार ने ग्रीन टैक्स निकाला है जो उन गाड़ियों पर लगेगा जो 8 साल पुरानी हो चुकी है आपको बता दें कि 8 साल पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगेगा और अगर फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाया जाता है तो उसके ऊपर 10% से लेकर 25% तक टैक्स भरना होगा। यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अपने ट्विटर पर दी है। सरकार का लक्ष्य है कि वह ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण की रक्षा करे। प्रदूषण पर रोक लगाने लिए स्ट्रांग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक गाड़ियों का संचालन किया जाएगा। जिसके तहत सीएनजी और एलपीजी को सड़क पर उतारा जा सके ऐसे में अगर बात करें किसान वाहन की तो उसमें हार्वेस्टर और ट्रैक्टर को बाहर रखा गया है।

इस रणनीति के तहत स्क्रैप पॉलिसी लाई जा रही है जो उन मालिकों के लिए परेशानी बन सकती है। जिनके पास 15 से 20 साल पुरानी गाड़ी है चाहे वह कमर्शियल गाड़ी हो या निजी गाड़ी हो, इस पॉलिसी के तहत देख लिया जाएगा की पैसा एक अलग खाते में रखा जाएगा और अगर कोई व्यक्ति पुरानी गाड़ी स्क्रैप पॉलिसी के तहत लेता है तो उसको नई गाड़ी खरीदने पर छूट भी दी जाएगी छोटी गाड़ी पर 30,000 मध्यम गाड़ी पर 50,000 और बड़ी गाड़ी पर ₹1,00,000 की दी गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और 1 अप्रैल 2022 से स्क्रैप पॉलिसी लागू हो जाएगी। सर्वे में यह पाया गया है कि बढ़ते प्रदूषण का कारण 15 से 20 साल पुरानी गाड़ियां है। 15-20 साल पुरानी गाड़ियों का पलूशन फैलाने में अहम योगदान है जिस कारण इनको बंद करना अनिवार्य है।