डेस्क : बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की तयारी अपने पुरे जोरो पर है । चुनाव आयोग के द्वारा इसके बाबत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए है । चुनाव के दौरान सभी निर्वाचनकर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही, मास्क इत्यादि कोरोना संबंधी सामान को एक स्थान पर फेंकने के लिए सभी बूथों पर डस्टबिन भी रखना होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के स्तर पर कोरोना को लेकर बनाई गई त्रिस्तरीय कार्ययोजना में इन निर्देशों को शामिल किया गया है।
निर्वाचन आयोग के सभी दिशानिर्देशों को भी शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण को लेकर यह कार्ययोजना बनाई गई है। साथ ही सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आयोग के दिशानिर्देश के अनुसार जिला व विधानसभावार कार्य योजना बनाएं।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बनाये गए राज्य/जिला/ विधानसभा स्तर की कार्ययोजना में दिए गए प्रमुख निर्देश
- सामाजिक दूरी का पालन।
- अनिवार्य रूप से निर्वाचनकर्मियों को मास्क लगाना ।
- सभी संबंधित गतिविधियों के दौरान थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा ।
- चुनाव प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर सेनेटाइजर, साबुन-पानी इत्यादि की व्यवस्था ।
- स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए राज्य/जिला/विधानसभा स्तर पर स्वास्थ्य टीमें
गठित होंगी । - चुनाव से जुड़े कार्यों के लिए बड़े हॉल का उपयोग किया जाएगा ।
- मतदान दल और सुरक्षा बलों के मोबिलाइजेशन के लिए पर्याप्त वाहन का इंतजाम करना होगा ।
- मतदानकर्मियों के लिए श्रेणीवार पर्याप्त वाहनों का आकलन जिला निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे ।
- स्वास्थ्य विभाग से संपर्क कर राज्य/जिला/ विधानसभा स्तर पर नोडल पदाधिकारी की तैनाती की
जाएगी - मतदान के लिए ईवीएम व वीवीपैट की तैयारी के क्रम में बिना मास्क के आने वाले कर्मियों को तत्काल
मास्क दिया जाए । - मतदानकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए विके्द्रिरत व्यवस्था की जाए ।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार और जिला निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट पर नामांकन पत्र
उपलब्ध होगा। - नामांकन के लिए जमानत राशि ऑनलाइन व नकद ट्रेजरी के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है ।
- पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया गया है कि नामांकन के समय अधिकतम दो ही
व्यक्ति उपस्थित हो सकते हैं । - पूर्व के आदेश में संशोधन करते हुए निर्देश दिया गया है कि नामांकन के समय दो वाहनों की अनुमति
होगी। - निर्वाची पदाधिकारी संभावित अभ्यर्थियों के लिए अग्रिम रूप से समय निर्धारित कर सकते हैं।
- मतदान दल को अतिरिक्त सामग्री दी जाएगी। इसमें मास्क, हैंड सेनेटाइजर, फेस शील्ड और ग्लब्स
शामिल हैं। - डाक मतपत्रों के गणना हेतु अतिरिक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी की आवश्यकता होगी। इसके
लिए निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी की देखरेख में पृथक हॉल की व्यवस्था की जा
सकती है।