विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची में जुड़वाना है नाम तो जानिए पूरी प्रक्रिया और शर्तें

डेस्क : अब बिहार में विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2020) नजदीक आने लगे हैं। हलांकि बिहार का विस चुनाव 2020 इस साल के अंत में होने है। प्रदेश के हर जिले में जिला निर्वाचन आयोग के पदाधिकारियों के द्वारा इसकी तैयारियाों को लेकर तेजी और सक्रियता बढ़ती जा रही है. आगामी विस चुनाव में बिहार के कोई मतदाता न छूटे इस बात को लेकर प्रदेश भर मेंअभियान चलाया जा रहा है।

जिसके बाद से कोई मतदाता न छूटे अभियान के तहत वोटर लिस्ट में नाम अपडेट कराने की प्रक्रिया प्रदेश भर में तेज हो गई है. इस अभियान के तहत राज्य के योग्य मतदाताओं जिनका उम्र 18 साल या इससे अधिक हो गया है । उस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट (Voter List) में शामिल किया जा रहा है. गौरतलब है कि विधानसभा के चुनाव हर पांच साल बाद होते हैं. इस दौरान कई मतदाताओं का पता बदल जाता है. इन सभी गड़बड़ी को दूर कर वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने की जानें पूरी प्रक्रिया-

  1. अगर आप 2020 में 18 साल के हो गए हैं तो आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. 18 साल का होने के बाद सरकार व्यक्ति को मतदान का अधिकार देती है.
  2. यदि आप पहले से ही दूसरे राज्यों के मतदाता हैं और अब बिहार में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दूसरे राज्य की मतदाता सूची से आपको अपना नाम हटाना होगा. एक जगह से बिना नाम हटाए दूसरे जगह नाम जुड़वाने पर एक साल तक की जेल और आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है.
  3. यदि मतदाता सूची में आपकी प्रविष्टियां त्रुटिपूर्ण है तो आज ही भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट http://nvsp.in पर लॉगइन करके या वोटर हेल्पलाइन एप का प्रयोग कर प्रपत्र 8 भर सुधार कर सकते हैं.
  1. वोटर लिस्ट में अपनी प्रविष्टियों में सुधार के लिए http://nvsp.in में जाकर प्रपत्र 8 भरें. इसके लिए आप वोटर हेल्पलाइन एप का प्रयोग भी कर सकते है.
  2. वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने पर या मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए अनुरोध करने के लिए प्रपत्र 7 भर कर सकते हैं. फॉर्म 7 को http://nvsp.in पर या वोटर हेल्पलाइन ऐप पर ऑनलाइन भरा जा सकता है.
  3. मतदाता सूची में नाम, पते या फोटो आदि की गड़बड़ी अब मतदाता खुद ही अपने स्मार्टफोन की मदद से दूर कर सकेंगे. इसके लिए उनको निर्वाचन आयोग के वेबसाइट एनवीएसपी (नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल) या वोटर हेल्पलाइन एप पर मतदाता फोटो पहचान पत्र (इपिक) नंबर से लॉग इन की सुविधा मिलेगी.